प्रचार सामग्री के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता लिखना अनिवार्य होगा
महेश चंद्र गुप्ता ,बहराइच। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो।
यह जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए। दस्तावेज़़ों के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी। कोई व्यक्ति जो उक्त का उल्लंघन करने पर छः महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे 02 हज़ार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जनपद के सभी मुद्रणालयों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाशक के नाम व पते का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। सभी प्रिन्टिंग प्रेसों को धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा को उपलब्ध करायेंगे। श्री कुमार ने बताया कि धारा 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के अनुदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जायेगा और राज्य के संगत कानूनों के तहत कुछ मामलों में प्रिन्टिंग प्रेस के लाइसेंस का प्रतिसंहरण भी हो सकता है।
आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किसी भी निर्वाचन पैम्फलेट या पोस्टर इत्यादि का काम शुुरू करने से पूर्व मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा। यह घोषणा प्रकाशक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित तथा उसे व्यक्तिगत तौर पर जानने वाले दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। श्री रंजन ने बताया कि मुद्रक के लिए अनिवार्य होगा कि वह मुद्रित सामग्री तथा घोषणा के साथ प्रिन्टर कागज़ातों की प्रतियों की संख्या तथा मुद्रण के लिए वसूल की गई कीमत का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा पर सूचना प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक निर्वाचन पैम्फलेट, पोस्टर इत्यादि दस्तावेज़ की प्रिन्टिंग के तीन दिनों के अन्दर उसके द्वारा मुद्रित किये गए हों, प्रिन्टर द्वारा इस प्रकार की सूचना न देकर अलग-अलग दी जायेगी।
Mar 18 2024, 16:31