*खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कराया मुकदमा*
कमलेश मेहरोत्रा लहरपुर (सीतापुर)। क्षेत्र के उचित दर विक्रेता जगमालपुर शाहनवाज के विरुद्ध पूर्ति निरीक्षक लहरपुर ने खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कराया अपराध।
प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम जगमालपुर के उचित दर विक्रेता शाहनवाज ने स्वास्थ्य कारणों को लेकर अवकाश लिया था, जिसके चलते कार्ड धारकों को खाद्यान्न मिलता रहे, शाहनवाज की दुकान उचित दर विक्रेता शाकिरा ग्राम पंचायत जगमालपुर से संबंध कर दी गई थी और पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण के उपरांत शेष खाद्यान्न 110 कुंतल 94किलो चावल, 41.69 किलो गेहूं व 21 किलोग्राम चीनी उचित दर विक्रेता शाकिरा जगमालपुर को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए थे परंतु उचित दर विक्रेता शाहनवाज के द्वारा मात्र 23 कुंतल 27 किलो गेहूं 39 कुंतल 60 किलो चावल ही हस्तांतरित किया गया।
शेष बचा 18 कुंतल 42 किलो गेहूं 71 कुंतल 34 किलो चावल व 21 किलो चीनी हस्तांतरित न करके उसकी काला बाजारी कर ली गई, जिला अधिकारी के आदेश पर पूर्ति निरीक्षक रूपेश जैन ने कोतवाली लहरपुर में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत उचित दर विक्रेता शाहनवाज के विरुद्ध प्रथम सूचना दर्ज कराई गई । कोतवाली प्रभारी मुकुल प्रकाश वर्मा ने बताया कि, पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
Jan 28 2024, 15:55