*टाॅपेटन अपराधी को बिजली चोरी में दो साल कारावास*
नितेश श्रीवास्तव
भदोही । अपर विशेष न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत ने बिजली के तार चोरी करने के मुकदमें में टापटेन अपराधी को दो साल कारावास और 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक अवर अभियंता धीरेंद्र कुमार ने दुर्गागंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 12 मई 2013 की रात में अभोली उपकेंद्र से निकलने वाले फीडर की 700 मीटर तार काट लिया गया।
पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जिसमें राजकुमार बिंद, राजेश कुमार बिंद, धीरज सिंह और राकेश कुमार का नाम सामने आया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। अभियुक्त के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह गरीब है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, कम से कम सजा दी जाए। अभियोजन के अधिवक्ता अजीत सिंह ने तर्क दिया कि सार्वजनिक संपति को काटकर कई दिनों तक आपूर्ति बाधित कर दिया। इससे हजारों लोगों को परेशान होना पड़ा।
अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। कई जिलों में 66 से अधिक मुकदमें दर्ज हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया जबकि राजेश कुमार उर्फ खेतई बिंद को दोषी मानते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई गई।
Dec 19 2023, 16:39