*आगजनी के मुकदमे में न्यायालय ने सुनाई आरोपियों को सजा*
अंबेडकर नगर।न्यायालय ने आगजनी और धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को साथ-साथ वर्ष के कारावास की सजा के साथ-साथ अर्थ दंड भी लगाया है।प्रकरण वर्ष 2018 में बेवाना थाना क्षेत्र के कौरा गांव से जुड़ा हुआ है।
प्रकरण में दर्ज किए गए मुकदमे में वादी इसरार अहमद की तरफ से गांव के ही शफीक खान और उसके पिता कसीर खान पर रंजिशन आगजनी का आरोप लगाया गया था। आरोप था कि रंजिश के चलते बरामदे में लगाई गई इस आग में काफी सामान जलकर नष्ट हो गया था। तत्समय पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था।
इसी मामले में अब अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी करार करते हुए सात - सात वर्ष के कारावास के साथ 11- 11 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
Dec 19 2023, 12:07