गन्ना आयुक्त पीएन सिंह ने दिए अधिकारियों को निर्देश
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अयोध्या।अयोध्या में आयुक्त गन्ना एवं चीनी उ.प्र. लखनऊ पी एन. सिंह ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फसलों के अवशेष जलाने को कानूनी अपराध घोषित किया गया है तथा फसल के अवशेष जलाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है।
इसी क्रम में आयुक्त श्री सिंह ने समस्त जिला गन्ना अधिकारी/ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक/सचिव गन्ना समितियों/चीनीमिलों एवं फील्ड स्टाप, गन्ना पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रों में गाँव-गाँव जाकर गन्ना किसानों को फसल अवशेष को जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए गन्ने की कटाई के उपरान्त सूखी पत्तियों को न जलाने एवं इसके प्रबन्धन हेतु ट्रैश मल्चिंग के प्रयोग करने हेतु प्रतिदिन फील्ड व क्रयकेन्द्रों पर जाकर किसानों से वर्ता करें, और किसानों की चौपाल व गोष्ठियों का आयोजन भी करायें ताकि किसान जागरूक हों ।
आयुक्त गन्ना एवं चीनी पी.एन. सिंह ने किसान भाईयों से अनुरोध है कि गन्ना फसल की कटाई के उपरान्त फसल अवशेष/सूखी पत्तियां खेत में कदापि न जलाया जाय। गन्ने की पत्तियों के प्रयोग हेतु ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग किया जाय जिससे मृदा के जीवांश में वृद्धि होगी और प्रदूषण से भी बचाव होगा। अग्रेतर यदि कोई किसान गन्ना फसल अवशेष जलाने में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही के साथ ही साथ उनके सट्टे में निर्धारित पर्चियों के निर्गमन पर तत्काल रोक लगा दी जायेगी तथा उनका सट्टा संचालन तत्काल रोक दिया जायेगा।
सर्वोच्च न्यायालय/विभाग द्वारा लगातार इस पर निगरानी की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त किसान भाईयों को अवगत कराना है कि किसान भाई ट्रैश मल्चिंग के प्रबन्धन के लिए ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र समितियों में उपलब्ध है। कृषक भाई कषि यंत्रों का प्रयोग किराये पर नकद/गन्ना मूल्य की कटौती से किया जा सकता है। परिक्षेत्र की गन्ना समितियाँ जैसेः जनपद अयोध्या में फैजाबाद, मसौधा, गनौली, जनपद अम्बेडकरनगर में अकबरपुर, जनपद बाराबंकी में दरियाबाद एवं बुढ़वल के सचिव गन्ना समिति एवं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते है।
Dec 07 2023, 16:12