साहिबगंज : अबुआ आवास योजना की जागरूकता हेतु उपायुक्त राम निवास यादव ने जागरूकता रथ किया रवाना।
साहिबगंज : अबुआ आवास योजना की जागरूकता हेतु उपायुक्त राम निवास यादव ने जागरूकता रथ किया रवाना।
विकास भवन परिसर से उपायुक्त राम निवास यादव एवं उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित नई योजना अबुआ आवास योजना की जागरूकता हेतु एलईडी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।एलईडी जागरूकता रथ सभी पंचायत में घूम कर योजना के विषय में लोगों को जागरूक करेगी। इस योजना माध्यम से झारखंड सरकार आवास हींन लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी।आपको बता दे कि वर्ष 2023 24 से 2025 26 तक 03 वर्षों की अवधि में झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 8 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा है।
जिसमें प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 02 लख रुपए होगी। यह योजना 100% राज्य सरकार संपोषित योजना होगी। घर निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का भी प्रावधान है। लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता देने का प्रावधान भी है।
इस योजना के तहत कच्चे घरों में रहने वाले परिवार आवास इन एवं निराश्रित परिवार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। पीवीटीजी के परिवार, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण,बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना बिरसा आवास योजना इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं मिला है को दिया जाएगा।वैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का मकान हो अथवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित आवास योजना जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना,बिरसा आवास योजना इंदिरा आवास इत्यादि योजना का लाभ प्राप्त हुआ हो। जिनके पास चार पहिया वाहन मछली पकड़ने वाला ना हो। जिसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी सेवा निवृत, सेवारित नौकरी में हो। जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया हो। परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक करदाता हो। परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, वैसा परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सृजित भूमि, न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ हो को इनका लाभ नहीं मिल सकेगा।
जागरूकता रथ रवानगी की मौके पर उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त के अलावे जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमर प्रसाद एवं अन्य उपस्थित थे।











Nov 21 2023, 18:26
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