*खीरी में कल से खुलेगा दुधवा नेशनल पार्क, सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद, जारी हुई एडवाइजरी*
लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खुल रहा है। पार्क और पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहली बार वन विभाग के साथ एसपी की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है।
दुधवा में असलहा लेकर जाने, पैदल घूमने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। पलुिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा द्वारा दधुवा राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण/ निरीक्षण कर सरुक्षा
व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
एडवाइजरी – दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जनपद लखीमपुर
खीरी
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दधुवा राष्ट्रीय उद्यान सैलानियों हेतु दिनांक 15.11.2023 को प्रारम्भ
हो रहा है। पलुिस विभाग एवं वन- विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करते हुए आने वाले पर्यटको की सुविधा हेतु
हर संभव प्रयास करेगें। सुगम पर्यटन हेतु निम्न प्रयास किये गये है–
∆. थाना पलिया की बंशीनगर चौकी पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा, जहां वन-क्षेत्र में सम्पर्क स्थापित करने हेतु वायरलेस फ्रीक्वेंसी के माध्यम से संचार व्यवस्था सदृुढ़ की जायेगी ।
∆. पलुिस विभाग द्वारा लाइजिनिग ऑफीसर भी तैनात किया गया है। जिनके द्वारा दधुवा राष्ट्रीय उद्यान के कंट्रोल रूम से सामान्य स्थापित
किया जायेगा ।
सामान्य निर्देश
1= टाइगर रिजर्व के भीतर किसी भी प्रकार की आग्नेयास्त्र की अनुमति नहीं होगी ।
2=टाइगर रिजर्व के अंदर पालतू जानवरों के साथ अनुमति निषेध है।
3= टाइगर रिजर्व के भीतर पैदल चलना और ट्रैकिंग करना वर्जित है।
3= आगंतकुों को टाइगर रिजर्व की यात्रा के लिए निर्धारित समय का पालन करना आवश्यक है। ये उनकी सुरक्षा
सुविधा हैं।
4=आवासीय परिसर/ विश्राम गृह के बाहर धूम्रपान करना और किसी भी प्रकार की आग लगाना प्रतिबंधित है।
5= टाइगर के अंदर कहीं भी मछली पकड़नापकड़ना मना है। राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांजिस्टर और टेप टेपरिकार्डर
बजाने की अनुमति नहीं है।
6= आगंतकुों को गैर- निर्दिष्ट मार्गों पर जाने की अनुमति नहीं है। इससे वन्य जीवन और उनके आवास पर
हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
7= हार्न बजाना और निर्धारित गति सीमा से ऊपर गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है।
8= आगंतकुों को इको- पर्यटन क्षेत्र से बाहर जाने की मनाही है।
9= जानवरों पर चिल्लाना, चीढ़ाना, उनका पीछा करना या उन्हें खाना खिलाने का प्रयास करना प्रतिबंधित है।
10= दधुवा टाइगर रिजर्व के अंदर शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन प्रतिबंधित है।
11= आगंतकुों द्वारा सभी वाहनों को निर्धारित क्षेत्र में ही पार्क किया जाना चाहिए।
11= कृपया बायोडिग्रेडेबल कूड़े को कूड़ेदान में ही डाले। आपको गैर- बायोडिग्रेडेबल कूड़े(डिब्बे, प्लास्टिक, कांच
धातु की पन्नी, आदि) के लिए अपना बैग जाना आवश्यक है। इनका निस्तारण पार्क के बाहर कूड़ेदान में
किया जाना चाहिए। कूड़ा-कचरा फैलाने से वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है।
12= सभी आगंतुक वन्यजीव(संरक्षण) अधिनियम 1972 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होंगे।
Nov 15 2023, 13:47