*धोखाधड़ी के आरोपी की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की*
रायबरेली। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवानंदपुर की जमीन पर भी घी अवैध रूप से कब्जे के आरोपी बृजेंद्र शरण श्रीवास्तव उर्फ़ गांधी की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। हाई कोर्ट की दो सदस्य बेंच ने पारित आदेश में कहा है कि चार्ज शीट दाखिल होने के बाद मामले में स्गथनादेश नहीं दिया जा सकता।
हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद आरोपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
बेसिक शिक्षा विभाग से शैक्षिक सेवानिवृत्ति लेने वाले बृजेंद्र शरण श्रीवास्तव उर्फ़ गांधी पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवानंदपुर की भूमि और भवन पर फर्जी कागजातों के आधार पर अवैध कब्जे का मुकदमा पिछले वर्ष मिल एरिया थाने में दर्ज कराया था। धोखाधड़ी और अवैध कब्जे के आरोपी बृजेंद्र शरण ने मुकदमे में क्षंगिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में पिछले वर्ष याचिका संख्या 7427 दाखिल की थी।
इस मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया था।
याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान थाने के दरोगा ने उपस्थित होकर बताया कि इस मुकदमे का आरोप पत्र बीती 30 दिसंबर 2022 को तैयार करके 23 मार्च को संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट की दो सदस्य बेंच ने बृजेंद्र शरण गांधी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका बीती 7 नवंबर को खारिज कर दी।
Nov 09 2023, 20:55