अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाईसेंस निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक,अस्पताल चलने का रास्ता साफ
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाईसेंस निलंबन के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। इससे व्यापक जनहित में अस्पताल संचालित होने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने मामले में अमेठी के सीएमओ से सुझाव भी मांगे हैं।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य संचालन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। याचिका में लाईसेंस निलंबन को चुनौती दी गई थी।याची अस्पताल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने बताया कि एक महिला की मृत्यु मामले में अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। इससे पिछले 40 साल से चल रहे अस्पताल का संचालन रुक गया था। जिससे दूर दराज के इलाके की जनता को इलाज की भारी समस्या हो रही थी।
कोर्ट ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का पंजीकरण निलंबित करने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। हालांकि, मामले की जांच चलती रहेगी। इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। कोर्ट ने अमेठी के सीएमओ को भी कुछ ऐसे सुझाव पेश करने को कहा जिससे भविश्य में महिला की मृत्यु जैसी घटना न हो।
पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि इस मामले की जाँच कब तक पूरी होगी?
दरसल, पहले सर्जरी के दौरान एक महिला की मृत्यु होने पर अस्पताल का लाईसेंस निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में अभी जाँच भी चल रही है। इसको लेकर कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि जाँच कबतक पूरी होगी।
पहले,कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बहस में पता चला था कि अस्पताल को सर्जरी के लिए लाईसेंस नहीँ मिला था। इसके बावजूद अस्पताल में सर्जरी की जा रही थी।
Oct 04 2023, 19:48