*बच्चों से संबंधित अपराधों की प्राथमिकी जिलों के मानव तस्करी विरोधी यूनिट थानों में दर्ज की जाएगी: प्रशांत कुमार*
लखनऊ । बच्चों से संबंधित अपराधों की प्राथमिकी जिलों के मानव तस्करी विरोधी यूनिट (एएचटीयू) थानों में दर्ज की जाएगी। स्पेशल डीजी कानून-व्यवस्था एवं अपराध प्रशांत कुमार ने इस संबंध में समस्त पुलिस आयुक्तों एवं जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया है। स्पेशल डीजी की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक बाल तस्करी के प्रकरण जिनमें बाल श्रम, जबरन भिक्षावृत्ति, यौन शोषण, बलपूर्वक बाल विवाह, जबरन घरेलू कार्य, गैर कानूनी तरीके से गोद लेने आदि शामिल है, ऐसे अपराधों में पंजीकृत मुकदमों की संवेदनशीलता के मद्देनजर इनका पंजीयन एवं विवेचना एएचटीयू थानों द्वारा करायी जाये।
उल्लेखनीय है कि पूरे देश में केवल यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां मानव तस्करी विरोधी यूनिट थाने बनाए गये हैं। समस्त सुविधाओं और संसाधनों वाले इन थानों में पूरा स्टाफ भी मौजूद है। इसी वजह से उप्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी ने इन थानों में बच्चों से संबंधित अपराधों की प्राथमिकी दर्ज कराने का डीजीपी से अनुरोध किया था। वहीं, इस संबंध में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के एडीजी ने भी डीजीपी मुख्यालय को पत्र लिखा था।








Sep 24 2023, 10:00
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
12.6k