Sep 01 2023, 15:16
डोरंडा कोषागार से चारा घोटाले में 36.60 करोड़ रुपये की अबैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट आज सुनाएगी सजा
राँची: चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से जुड़े 36.60 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी 36 अभियुक्तों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सजा सुनाई जाएगी।
अदालत ने 28 अगस्त को इन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 सितंबर की तारीख तय की थी।
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सभी अभियुक्तों को जेल से कोर्ट में लाया जाएगा। जहां अदालत सजा का ऐलान करेगी। इसमें से एक अभियुक्त डॉ. के.एम. प्रसाद रिम्स में इलाजरत हैं। उनकी ओर से आवेदन देकर वीसी से ही सजा सुनाने का अनुरोध किया गया है। मामले में आठ अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं। अदालत इन अभियुक्तों को तीन से लेकर पांच साल तक की सजा सुना सकती है।
दोषी करार दिए गए अभियुक्त
नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ. जुनुल भेंगराज, डॉ. के.एम. प्रसाद, डॉ. राधा रमण सहाय, डॉ. गौरीशंकर प्रसाद, डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ. फणींद्र कुमार त्रिपाठी, आपूर्तिकर्ता महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, डॉ. बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रविनंदन कुमार सिन्हा उर्फ रवि कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, मो सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, डॉ. अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा, जगमोहन लाल कक्कड़, श्याम नंदन सिंह, मोहिंद्र सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक और प्रदीप वशिष्ठ उर्फ प्रदीप कुमार शामिल हैं।
Sep 02 2023, 12:22