त्रिपुरा निवासी दो गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष कारावास व 2-2 लख रुपए आर्थिक दंड की कोर्ट ने सुनाई सजा
पूर्णियां - दो गांजा तस्करों को दोषी पाए जाने के बाद 10-10 वर्ष करवा करवास एवं एन०डी०पी०एस० एक्ट की विभिन्न धाराओं में मिलाकर 02-02 लख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। आर्थिक दंड की राशि अदा नहीं करने पर दोनों को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा होगी।
सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, त्रिपुरा निवासी अनोध त्रिपुरा और सोदेश देव वर्मा। सजा पूर्णिया के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में सुनाई गई है। मामला विषेश (एन०डी०पी०एस० एक्ट) वाद सांख्य 37/2022 का है जो बायसी थाना काण्ड सांख्य 124/2022 पर आधारित था।
इस मुकदमे के विशेष (एन०डी०पी०एस० एक्ट) लोक अभियोजक शंभू आनंद ने जानकारी देते हुए कहा कि न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है, कि इस मुकदमें में जप्त वाहन की नीलामी कर प्राप्त राशि सरकार को दी जाएगी।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बायसी थाना के तत्कालीन स०अ०नि० प्रेमचंद चौधरी 30 मार्च 2022 को अपने दल-बल के साथ संध्या गस्ती में निकले थे। दालकोला जांच चौकी पर वाहन जांच के क्रम में शाम लगभग 08.45 बजे दालकोला की तरफ से आ रही एक होंडा सिटी कार रजिस्ट्रेशन नंबर डब्लू०बी० 02भी० 4950 को रुकने का इशारा किया तो होंडा कार के चालक एवं सवार व्यक्ति भागने लगे। जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया।
पकड़े गए व्यक्तियों ने अपना नाम त्रिपुरा निवासी अनोध त्रिपुरा व सोदेश देव वर्मा त्रिपुरा का रहने वाला बताया। तलाशी नियमों का पालन करते हुए तलाशी लिया तो उक्त वाहन से 11 पैकेट में कुल 75.08 वजन का किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पांच गवाहों की गवाही कराई गई।
गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।
पूर्णिया से जेपी मिश्रा
Sep 01 2023, 18:02