मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को सजा या राहत? पुनर्विचार याचिका पर फैसला आज
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मोदी सरनेम वाले बयान पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बरकरार रहेगी या उन्हें राहत मिलेगी? इस पर आज फैसला आ सकता है।इस मामले में दी गई सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार की सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगा।इस दौरान सभी की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुईं हैं, क्योंकि दो निचली अदालतों से इस केस में राहुल को राहत नहीं मिली है। दरअसल सूरत में मजिस्ट्रेट अदालत में राहुल को मानहानि के मामले 2 साल की सजा सुनाई गई थी। जिसके बाद उनकी संसदीय सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी।
2 साल की सजा के बाद चली गई थी सांसदी
दरअसल, राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को दो साल की सजा सुनाई थी।राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सचिवालय ने उन्हें नोटिस भेजकर उनकी सांसदी खत्म कर दी थी। इसका कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर विरोध किया था। इतना ही नहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद उन्हें सरकारी बंगला भी खाली करने को कहा गया था जिसके बाद उन्हें तय समय में सरकारी बंगला खाली कर दिया था।
क्या फिर बहाल होगी संसद सदस्यता
इसके बाद राहुल गांधी ने एडिशनल सेशन कोर्ट में अपील की थी। हालांकि राहुल गांधी को एडिशनल कोर्ट से भी कोई राहुत नहीं मिली थी। एडिशनल सेशन कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में कोर्ट ने 7 जुलाई को फैसला सुनाने को कहा है। ऐसे में अगर हाईकोर्ट से राहुल के पक्ष में फैसला आता है तो कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
राहुल ने क्या कहा था
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Jul 07 2023, 11:22