*जिला विधिक सेवा प्राधिकार, में मुफ्त कानूनी बचाव पक्ष सहायता प्रणाली के चयन हेतु साक्षत्कार की तिथि घोषित
औरंगाबाद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद वैसे लोगों जो अत्यन्त ही गरीब वंचित, अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला इत्यादि जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अधीन आते हैं, उन्हें उनके वादों में सशक्त एवं बेहतरीन बचाव हेतु एक नई प्रणाली की शुरूआत किया गया है जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद ने विस्तृत विज्ञापन प्रकाशीत किया था।
इस बचाव पक्ष प्रणाली के अन्तर्गत एक मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता 02 उप विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता एवं 02 सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता की संविदातात्मक पूर्णकालिक अधिवक्ताओं की नियुक्ति होनी थी। इसके लिए उम्मीदवार के द्वारा प्राप्त आवेदन के समीक्षा के उपरांत चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि घोषित कर दी गयी है।
मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता दिनाँक 26-06-2023 को 04:30 अपराह्न, उप विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता 27-06-2023को 04:30 अपराह्न, सहायक विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता 28-06-2023 को 04:30 अपराह्न को साक्षात्कार जिला विधिक सेवा प्राधिकार में होगा।
विशेष जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सूचनापट पर उपलब्ध है।
उक्त पदों पर चयन होने वाले लोगो का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार में प्राप्त होने वाले वैसे वादों जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकार के कार्यालय में न्यायालय से या मण्डल कारा से अभियुक्तों के बचाव हेतु प्राप्त होंगें उनमें उनका पक्ष सशक्त रूप से न्यायालय के समक्ष रखते हुए उसका हर स्तर पर कार्यवाही एवं निगरानी के साथ-साथ विधिक सहायता अन्तर्गत हर वह काम करेंगें जो एक बचाव अधिवक्ता किसी वाद में करता है।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Jun 22 2023, 13:06