जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, करीब 35 किलो वजन हो गया है कम
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हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद आप सरकार के पूर्वमंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। पूर्व मंत्री की तबीयत बिगड़ने की शिकायत के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन का वजन करीब 35 किलो कम हुआ है।
इससे पहले सत्येंद्र जैन ने 11 मई को एक पत्र के जरिए अधीक्षक से अधिक कैदियों के साथ रहने का अनुरोध किया था और अपने पत्र में अकेलेपन के कारण डिप्रेशन और अधिक सामाजिक संपर्क की आवश्यकता का हवाला दिया था। इस चिट्ठी में लिखा था कि वो काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, और मनोचिकित्सक ने उन्हें अकेला नहीं रहने की सलाह दी है।सत्येंद्र जैन के चिट्ठी लिखने के बाद जेल संख्या-7 के सुपरिटेंडेंट ने उनके सेल में दो कैदियों को ट्रांसफर भी किया था, लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन को इस बात की जानकारी हुई थी तो तुरंत ही उन दोनों कैदियों को वापस भेज दिया गया था और इसी के साथ ही जेल नम्बर-7 के सुपरिटेंडेंट को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिसके बाद सुपरिटेंडेंट का तबादला भी कर दिया गया था।
जमानत के लिए जैन की सेहत का दिया था हवाला
वहीं, 6 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।वकील अभिषेक एम सिंघवी ने सत्येंद्र जैन की गिरती सेहत का हवाला दिया था। सिंघवी ने कहा था कि वो आदमी कंकाल हो गया है, जेल में 35 किलो वजन घट गया है। सेहत लगातार बिगड़ रही है और उनका केस वेटिंग लिस्ट में 416 नंबर पर है।
केजरीवाल ने ईश्वर से अच्छे स्वास्थ्य की कामना की
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर के जरिए कहा कि सत्येंद्र जैन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। भाजपा सरकार के इस अहंकार और ज़ुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ हैं, हम सरदार भगत सिंह जी के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।
किस मामले में जेल में हैं जैन
बता दें कि ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 2017 में सीबीआई द्वारा जैन, उनकी पत्नी पूनम, और अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(ई) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन की जांच शुरू की थी।सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 के दौरान दिल्ली सरकार में मंत्री के पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।सीबीआई ने 3 दिसंबर, 2018 को चार्जशीट दायर की थी।इससे पहले, ईडी ने 31 मार्च, 2022 को सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
May 22 2023, 18:51