*नियत प्राधिकारी ने दिए माई कार भवन को गिराने के आदेश*
फर्रुखाबाद l नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र नगर मजिस्ट्रेट ने विजय गर्ग माई कार प्रा०लि० नेकपुर कलां को बिना मानचित्र के भवन निर्माण किए जाने पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है l
उन्होंने कहा कि अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड के समक्ष अपील के आधार पर निर्माण नियमित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा अपील स्वीकार करते हुये कम्पाउण्ड के आधार पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने के लिए अपील नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र ने अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये l
भूखण्ड के सम्मुख स्थित 60मी0 चौड़े फर्रुखाबाद-बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग के लिये मार्गाधिकार का क्षेत्र छोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग / एन०एच०आई० से अनापत्ति प्राप्त नहीं ली और न ही
प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड से आवेदक को अनापत्ति प्राप्त की है l भू-परिवर्तन शुल्क देय होगा।
वर्ष 2015 से लेकर अब तक भू परिवर्तन शुल्क भी जमा नहीं कराया गया है. इस परिपेक्ष्य में नोटिस भी दिया गया l
शमन मानचित्र / शमन शुल्क एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने के लिए आदेश किया गया, किन्तु निर्धारित समय में भू परिवर्तन शुल्क / शमन शुल्क के सम्बन्ध में नोटिस प्रतिउत्तर नहीं दिया गया एवं न ही उसकी और से शमन मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। पूर्व पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में नोटिस जारी किया गया है कि नोटिस की एक प्रति स्थल के मुख्य गेट पर चस्पा कराई गई l
शमन शुल्क की गणना करने के बाद भी स्थल का मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया न ही भू-परिवर्तन शुल्क ही जमा किया गया, ऐसी स्थिति नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र ने नेकपुर कला के गाटा संख्या 698 / 1 पर निर्मित अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने का आदेश जारी किया है l उन्होंने अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र को निर्देशित किया है कि वह स्थल पर अनाधिकृत निर्माण के मुख्य द्वार को सील कराना सुनिश्चित करें। स्थल पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल के साथ प्रभारी निरीक्षक फतेहगढ़ उपस्थित रहे l

May 20 2023, 17:16