प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा चुनाव प्रचार
आरएन सिंह
बिसवां (सीतापुर)। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों से शक्ति से निपटा जाएगा। यह बात तहसील सभागार में स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव में लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए उपजिलाधिकारी पी एल मौर्या ने कही।
तहसील सभागार में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में प्रत्याशियों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए दिया गया समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा। तथा चुनाव प्रचार अध्यक्ष पद के प्रत्याशी तीन वाहन तथा सदस्य एक वाहन का प्रयोग कर सकेंगे।
प्रकाशन सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना अनिवार्य है ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।किसी भी सभा रैली जुलूस का आयोजन बिना प्रशासन की पूर्व अनुमति के नही किये जायेंगे। उन्होंने बताया मदतदान के दिन प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अधिकर्ता ही मतदान केंद्रों पर जा सकेंगें।
मतदान के 100 मीटर के रेडियस के अंदर मतदान के दिन प्रचार नही किया जाएगा और न ही वोट मांगे जाएंगे।मतदाताओं को किसी प्रकार का प्रलोभन दिए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शक्ति से कार्यवाही की जाएगी। बैठक में प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में प्रत्याशी मतदाता और हम सब का महत्वपूर्ण योगदान है।
आचार संहिता का शक्ति के साथ पालन कराना प्रसाशन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।इसलिए प्रशासन का सभी से अनुरोध है कि शांतिपूर्ण से चुनाव कराने में सहयोग दें।
Apr 24 2023, 19:12