राजद के लिए खुशखबरी : सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की एमएलसी सदस्यता बहाल करने का दिया आदेश, इस मामले को लेकर हुई थी कार्रवाई
डेस्क : राजद के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एमएलसी की सदस्यता गंवा चुके राजद नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को सुनील सिंह की सदस्यता को बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने धारा 142 का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने आचार समिति की ओर से जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया।
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बता दें इसी वर्ष विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय नीतीश कुमार की मिमक्री करने का आरोप सुनील सिंह पर लगा था। इसे लेकर जदयू एमएलसी की शिकायत पर जांच समिति गठित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में सुनील सिंह को नीतीश कुमार का मिमक्री करने को अनुशासनहीनता के रूप में पाया। समिति की अनुशंसा पर विधान परिषद के सभापति ने 26 जुलाई को सुनील सिंह की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की थी। सुनील सिंह ने इसे नीतीश कुमार का तालिबानी शासन करार दिया था और अपने खिलाफ बोलने वाले को डराने वाला निर्णय कहा था। अब अपनी सदस्यता रद्द करने को सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
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उन्होंने अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली और फैसला सुनील सिंह के पक्ष में दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनील सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखा जिसके बाद विधान परिषद के चेयरमैन, सचिव और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था।
Feb 25 2025, 13:00