देवघर-उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर बैठक का किया गया आयोजन।
देवघर:
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री विशाल सागर के निर्देशानुसार आज दिनांक-28.09.2024 को रवि कुमार अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा-2024 के अवसर पर शांति समिति व विभिन्न पूजा समितियों के साथ सम्पन्न बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी दुर्गापूजा समिति के अध्यक्ष / सचिव / सदस्य एवं उपस्थित थाना प्रभारी, देवघर अनुमंडल, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, अग्निशामन पदाधिकारी एवं पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए इस वर्ष दुर्गापूजा का त्यौहार मनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अलावा बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस वर्ष दुर्गापूजा (दशहरा) का त्यौहार सप्तमी, अष्टमी एवं महानवमी तथा विजयादशमी क्रमशः 10.10.2024, 11.10.2024 एवं 12.10.2024 को मनाया जाना है। ऐसे में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गापूजा सम्पन्न कराने में सहयोग करने का सुझाव उपस्थित सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन में कतिपय कारणों से कभी-कभी तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं विधि-व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है, जिसपर सतर्कता बरतने एवं शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गापूजा सम्पन्न कराने में सहयोग करने का सुझाव उपस्थित सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों एवं पदाधिकारियों को दिया गया। इसके अलावा पूजा पंडालों में शांति एवं विधि-व्यवस्था के साथ अग्नि सुरक्षात्मक व्यवस्था एवं अन्य निम्नलिखित सावधानी बरतने का निदेश सभी पूजा समितियों के अध्यक्ष, सचिव, संयोजक, सदस्यगण एवं पदाधिकारीगण को दिया गया जो इस प्रकार है
1. पूजा हेतु पंडाल का निर्माण कमजोर बांस-बल्ले से नहीं करें एवं पंडाल की उँचाई सीमित रखा जाए तथा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे। साथ ही प्रवेश द्वार गुफानुमा अथवा घुमावदार न बनाकर पारदर्शी तरीके से बनायेंगे।
2. पंडालों में व्यवहृत होने वाले फेब्रिक सामग्री को अग्निरोधी पेंट (Fire Reetardant Solution) में डुबाकर सुखाने के बाद प्रयोग करेंगे।
3. किसी भी प्रकार के सिंथेटिक / ज्वलनशील प्रकृति वाले सामानों का प्रयोग नहीं करेंगे।
4. कम से कम दो निकास द्वार का व्यवस्था करेंगे तथा हिन्दी और अंग्रेजी में Well Illuminated Paint से "प्रवेश एवं निकास शब्द लिखेंगे। महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग प्रवेश एवं निकास द्वार (चमकीला यथा चिन्हित) का व्यवस्था करेंगे।
5. प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पर्याप्त संख्या में जेनरेटर / इमरजेंसी लाईट की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण असामाजिक तत्व कभी-कभी महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। अतः इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
6. Electric Wire के सभी Joints को Properly Taping किया जाय तथा PVC Electric Wire/Conduits के सहारे ले जाया जाय। Loose Wiring नहीं किया जाय। विद्युत व्यवस्था अपनी देख-रेख में किसी अनुज्ञप्तिधारी संवेदक के माध्यम से ही कराया जाय।
7. पंडालों में असामाजिक गतिविधियों पर निगरानी हेतु C.C.T.V. कैमरा जरूर लगाया जाय । साथ ही विसर्जन जुलूसों की विडीयोग्राफी भी करायेंगे।
8. पंडालों एवं झांकी वाले क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में स्वयंसेवकों (Volunteer) की प्रतिनियुक्ति करेंगे। साथ ही उनके स्पष्ट पहचान हेतु कोई विशेष रंग का ड्रेस/टी-शर्ट / पहचान पत्र उपलब्ध करायेंगे, ताकि आमजनों, पुलिस एवं दण्डाधिकारियों को स्वयंसेवकों (Volunteer) को आसानी से पहचान किया जा सके तथा एक-दूसरे से सुगमतापूर्वक समन्वय स्थापित हो सकें। दुर्गापूजा समिति के द्वारा सभी पंडालों के प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाईल नंबर एवं स्वयंसेवकों (Volunteer) की सूची संबंधित थाना को उपलब्ध कराया जाय एवं एक प्रति अनुमंडल कार्यालय को भी प्रेषित किया जाए।
9. दुर्गापूजा समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। वाहन पड़ाव सुनिश्चित करेंगे तथा अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से यत्र-तत्र वाहनों का पड़ाव न होने देंगे ताकि सड़क जाम न हो। दुर्गापूजा समिति वाहन पड़ाव / पार्किंग हेतु अलग से प्रर्याप्त स्थान चिन्हित करेंगे उक्त पार्किंग स्थान पर C.C.T.V. कैमरा भी लगायेगे, ताकि असमाजिक तत्वों के किसी भी तरह की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखा जा सकें। साथ ही 100 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन खड़ी नहीं किये जाए, अन्यथा गाड़ी जब्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
10. पंडालों/झांकियों में किसी प्रकार का अवैध विद्युत कनेक्शन नहीं लेंगे। इस हेतु विधिवत अस्थाई विद्युत कनक्शन विद्युत कार्यालय से प्राप्त करेंगे। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की स्थिति में यदि किसी पंडाल झांकी में अवैध विद्युत कनेक्शन पाया जाता हैं, वैसी स्थिति में सारी जवाबदेही पूजा समिति की होगी।
11 पंडाल के आस-पास पूरी तरह से आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगा।
12. पूजा स्थल में अश्लील गाना नहीं बजायेंगे एवं लाउडस्पीकर ऊँची आवाज में नहीं बजायेंगे। साथ ही रात्रि 10:00 बजे के बाद डी० जे० के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। Noise Polution Regulation & Control Rules, 2000 के अंतर्गत दिन में 55 D.B. तक एवं रात में 45 D.B. तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अनुमोदित है. जिसका पालन सुनिश्चित किया जाय।
13. पूजा पंडाल समिति, पूजा परिसर में प्राथमिक उपचार की निश्चित रूप से व्यवस्था रखेंगे, जिसमें बर्न संबंधी दवा उपलब्ध होनी चाहिए एवं यत्र-तत्र कुड़ा-कचड़ा नहीं फेकेगे एवं साफ-सफाई का समुचित प्रबंध रखेंगे। 14. पूजा पंडाल के पास शुद्ध पेयजल, शौचालय आदि का व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा पर्याप्त संख्या में डस्टबीन रखना सुनिश्चित करेंगे।
15. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, देवघर को निदेश दिया गया कि सभी पूजा पंडाल के आस-पास बिक्री किये जाने वाले सभी खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता की जांच करना सुनिश्चित करेंगे।
16. पूजा पंडाल के आस-पास किसी भी प्रकार का मद्यपान के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
17. सभी पूजा समिति के अध्यक्ष / सदस्यों को निदेश दिया गया कि मूर्ति विसर्जन के समय विद्युत तार के सम्पर्क में न जायें। आम तौर पर विद्युत तार की ऊँचाई 15 फीट होती है, इसका ध्यान रखेगे।
18. सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की पूर्व सूचना अधोहस्ताक्षरी के साथ संबंधित थाना प्रभारी को निश्चित रूप से देकर अनुमति प्राप्त करेंगे।
19. पंडालों में अग्नि से संबंधित किसी भी प्रकार की आपातकालिन स्थिति से निपटने के लिए आग बुझाने हेतु पर्याप्त संख्या में बालू भरी बाल्टियाँ एवं पानी के साथ-साथ छोटे आकार के अग्निशमन यंत्र (9 ली० क्षमता के दो वाटर सी०ओ०टू० तथा 4 के०जी० क्षमता के दो अदद डी०सी०पी० तथा 4 फायर बकेट) प्रत्येक पंडालों में उपलब्ध रखेंगे।
20. अग्निशमन वाहन को पंडालों तक पहुँचने की सुलभ रास्ता रखेंगे। साथ ही अग्निशामक पदाधिकारी, देवघर को निदेश दिया गया कि आपात स्थिति से निबटने हेतु दो जगह क्रमशः आर.मित्रा +2. हाई स्कूल एवं प्रभात खबर कार्यालय के पास, झाँसागढ़ी में अग्निशमन वाहन तैयार स्थिति में अधिष्ठापित रखना सुनिश्चित करेंगे।
21. आग लगने की स्थिति में नजदीकी फायर स्टेशन/पुलिस कंट्रोल रूम, Whatsapp group एवं अन्य पदाधिकारीगण के मोबाईल पर तुरंत सूचित करेंगे।
22. प्रतिमा विसर्जन हेतु अनुज्ञप्ति में निर्धारित मार्ग का अनुपालन दृढ़ता से करेंगे एवं संबंधित थाना प्रभारियों को विसर्जन की सूचना पूर्व में भेजेंगे। प्रतिमा विसर्जन में अश्लील गाने नहीं बजायेंगे।
23. बैठक में प्रतिमा विसर्जन हेतु सभी दुर्गा पूजा समिति को निदेश दिया गया कि उनके द्वारा निर्धारित मार्ग से ही प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। साथ ही निर्धारित मार्ग की विवरणी पाँच दिन पूर्व संबंधित थाना को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे एवं एक प्रति स-समय अनुमंडल कार्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
24. बैठक में सर्वसम्मति से दुर्गापूजा समिति/शांति समिति के सदस्यों द्वारा इस बात पर सहमति जताई गई कि शिवगंगा में अत्यंत प्रदूषण हो जाने के कारण इस वर्ष प्रतिमा का विसर्जन अन्य किसी नदी/तालाब/जलाशय में करने का निर्णय लिया गया।
25. सभी भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों के आस-पास सतत् रूप से पुलिस पेट्रोलिंग करने का निदेश सभी थाना प्रभारी देवघर अनुमण्डल को दिया गया।
26. महाअष्टमी एवं महानवमी के दिन यातायात व्यवस्था पर विशेषकर संध्या 6:00 बजे से 10:00 बजे रात्रि तक भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों यथा गोशाला, कृष्णापुरी, बिलासी, जे०बी०डी०, क्लब, करनीबाग एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले पुजा स्थल में पुख्ता पुलिस व्यवस्था रखने का निदेश सभी थाना प्रभारी को दिया गया।
27. सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसमी एवं विसर्जन संबंधी खैरियत प्रतिवेदन संबंधित थाना जिला नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। 28. सभी थाना प्रभारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी पंडाल में महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।
29. पंडाल में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे। जिन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित थाना एवं स्वयंसेवकों (Volunteer) से समन्वय स्थापित कर विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे।
30. वर्त्तमान में मौसम को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता हैं, कि अष्टमी, महानवमी एवं विजयादशमी के दिन वर्षा नहीं हो, इसलिए दुर्गापूजा समिति पंडाल के आस-पास जल जमाव न हो सकें, इसलिए पानी की निकासी हेतु नाला का निर्माण कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि भक्त जनों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
31. मूर्ति विर्शजन के दौरान किसी प्रकार की रूट लाईन में बदलाव न करें। साथ ही देवघर शहर स्थित भीड़-भाड़ वाले पूजा पंडालों में मूर्ति के आगे मजबूत बांस-बल्ला से बेरिकेटिंग करवाने का निदेश संबंधित पूजा समितियों के सचिव/अध्यक्ष को दिया गया, ताकि धक्का-मुक्की, भीड़ नियंत्रण, छेड़खानी जैसी घटनाओं को रोका जा सकें। सभी अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/थाना प्रभारी, देवघर अनुमण्डल क्षेत्र को निदेश दिया जाता है कि दुर्गा पूजा के दौरान संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अपने-अपने क्षेत्र में स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर सतत् निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे एवं अपने स्तर से भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत भीड़-भाड़ वाले पुजा स्थल पर दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अंत में उपस्थित सभी सदस्यों से दुर्गापूजा के अवसर पर विशेष सतर्कता बरतने एवं शांतिपूर्ण वातावरण में दुर्गापूजा सम्पन्न कराने के अपील की।
Oct 01 2024, 07:16