अभी जेल में रहेंगे केजरीवाल, हाईकोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित
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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने संबंधी राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने चुनौती दी थी।ईडी की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनीं। इसके बाद अदालत केजरीवाल के वकीलों की ओर से भी दलीलें सुनीं।दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।माना जा रहा है कि दो से तीन दिन पर इस पर फैसला आएगा। तब तक उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ज़मानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग पर आदेश सुरक्षित रखा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं। आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।
असल में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। राजू ने अपनी दलील शुरू करते हुए कहा कि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत दिए है। विजिटर्स रजिस्टर से इनकी पुष्टि होती है। मनी लांड्रिंग के आरोप में अगर कोर्ट को किसी आरोपी को जमानत देनी होती है तो उसे इस बात के लिए आश्वस्त होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध नहीं किया है।
इससे पहलेट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को ईडी और सीएम केजरीवालदोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद केजरीवाल को जमानत दी थी। ये नियमित जमानत का आदेश था।बता दें कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनावों में प्रचार किए लिए जमानत प्रदान की थी। उसके बाद दो जून को उन्होंने समर्पण कर दिया था। एक्साइज पॉलिसी के मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। जिसके बाद 2 जून की शाम को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
Jun 21 2024, 18:56