लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर पी1, पी2, पी3 को द्वितीय प्रशिक्षण व 08, 09 एवं 10 अप्रैल को मास्टर ट्रेनर के द्वारा दिया जाएगा गुणवत्ता
गया। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में सभी मास्टर ट्रेनर को 08, 09 एव 10 अप्रैल को पी1,पी2, पी3 के चलने वाले द्वितीय प्रशिक्षण के लिये ठीक तरीके से संचालन करवाने को कहा। ताकि मतदान के दौरान त्रुटिरहित कार्यो को निष्पक्ष रूप से सम्पन्न करवा सके।
सभी कर्मियों को ईवीएम का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवा लें। आपस मे बी यू, सी यू और विविपैट को कैसे जोड़ना है, इसका भी पूरी तरह समझ ले डीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान मास्टर ट्रेनर की बहुत बड़ी रोल होती है। मास्टर ट्रेनर वह श्रेणी है कि उनकी भागीदारी काफी अहम रहती है। हर चुनाव में आपकी अनुभवों को आधार पर आपकी भागीदारी ली जाती है। उन्होंने कहा कि काफी खुशी की बात है कि आप सभी मास्टर ट्रेनर काफी अच्छे तरीके से वरीय अधिकारी सह अपर समाहर्ता राजस्व से ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि आप सभी अपने डिस्पैच सेंटर से सीधे संबंधित मतदान केंद्र या कलेक्टर सेंटर पर ही जाएंगे।
अपने क्षेत्र के पोलिंग एजेंट की पूरी जानकारी रखना सुनिश्चित करेंगे 90 मिनट के अंदर हर हाल में मॉक पोल कराना आवश्यक है। मतदान कर्मियों के लिए नहीं भूलने वाली बातें
1. डिस्पैच सेन्टर से ई०वी०एम०, वी०वी० पैट और मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद वाहन कोषांग से उपलब्ध कराए गए वाहन के माध्यम से सीधे या तो संबंधित मतदान केन्द्र पर जाना है, या डिस्पैच सेन्टर पर यदि कोई क्लस्टर के संबंध में सूचना दी जाती है, तो क्लस्टर पर जाना है।
2. संबंधित मतदान केन्द्र या क्लस्टर के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र रूकना, ठहरना, विश्राम करना, चाय, नाश्ता आदि करना पूरी तरह से मना है।
3. मतदान के 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू करना अनिवार्य है।
4. मॉक पोल के बाद C-RC. (Close-Result Clear) करना जरूरी है।
5. मॉक पोल की पर्ची VV PAT से निकालना है।
6. प्रथम मतदान कर्मी, प्रथम मतदाता का नाम 17A में अंकित करने के पहले CU को चेक करेंगे।
7. Poll Close करने के बाद VV PAT की बैटरी को निकाल लेना है और बैटरी को अलग से रिसिविंग केन्द्र पर जमा करवाना है।
8. मतदान अभिकर्ता सामान्यतः उसी बूथ या बगल के बूथ के वोटर होंगे। अधिक से अधिक उसी विधान सभा के वोटर को मतदान अभिकर्त्ता बनाया जा सकता है।
9. जिन मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग होगी, उस मतदान केन्द्र की गतिविधियों की आवाज भी वेबकास्टिंग के माध्यम से हर जगह (निर्वाचन आयोग तक) सुनी जा सकेगी।
10. VV PAT को न तो सीधी रौशनी के नीचे रखें, न खुली खिड़की के पास रखें।
11. डिस्पैच सेन्टर से लेते समय VV PAT को ऑन करके चेक नहीं करना है।
12. पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा- 2 Copy में भरना है। एक कॉपी Packet No.-4 में बन्द होगा। दूसरी कॉपी Receiving Counter पर जमा करना है।
13. Presiding Officer Report का Part-I से III लिफाफा में डाल कर Receiving Counter पर देना है और आवश्यकतानुसार Part-IV एवं V Sector Officerको देना है।
इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजस्व, वरीय उप समाहर्ता टोनी कुमारी, वरीय उप समाहर्ता राजीव रौशन, ज़िला विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट: मनीष कुमार।
Apr 06 2024, 17:15