काराधीन अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई पांच साल कैद की सजा हुई, लगाया अर्थ दंड
औरंगाबाद - आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनन्द भूषण के कोर्ट में मुफस्सिल थाना कांड संख्या -114/22,जी आर 751/22,टी आर 2966/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में सज़ा सुनाई गई है।
जिला अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने बताया कि अभियुक्त अजय कुमार सिंह देवकली ओबरा को भादंवि धारा -25(1+बी)ए में पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी। धारा-26 में तीन साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास होगी।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक राम इकबाल यादव पु. अ. नि. तत्कालीन थानाध्यक्ष रफीगंज ने 11/04/22 को मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि रफीगंज थाना कांड संख्या -110/22 में बैंक लुट कांड में 31/03/22 से गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार सिंह देवकली ओबरा के स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही के आधार पर सुनील चंद्रवंशी ग्राम मुंशी बिगहा के मकान से एक देशी कट्टा,एक पितल के कारतूस और बैंक लुट कांड में प्रयुक्त प्रेशन प्रो बाइक एवं 36500 रू बरामद किया गया था।
अभियुक्त सुनील चंद्रवंशी का अलग ट्राइल चल रही है। 11/04/22 का तलाशी सह जप्ती, रफीगंज, मदनपुर, मुफ्फसिल थानाध्यक्षों का संयुक्त आपरेशन था।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Jan 16 2024, 18:53