हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक-डंपर ड्राइवर्स ने अनोखे अंदाज में किया विरोध प्रदर्शन, पहनाई चप्पल-जूते की माला
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक बार फिर हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जिले के भेरूंदा में स्थानीय ड्राइवर यूनियन ने ट्रक एवं डंपर चालकों को जूते और चप्पलों की माला पहनाई। वही सोशल मीडिया पर इस मामले के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची मगर सभी लोग मौके से फरार हो गए। बताया गया कि स्थानीय ड्राइवर यूनियन ने भेरूंदा के अतरालिया-मंडी चौराहा के पास ट्रक एवं डंपर चालकों को जूते और चप्पल की मालाएं जबरदस्ती पहनाईं। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। एक वायरल वीडियो में ट्रक और डंपर चालक को जूते चप्पल की माला पहनाई जा रही है।
वही खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची मगर सभी लोग मौके से फरार हो गए। हालांकि, मामले को लेकर किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। मगर सोशल मीडिया पर जूते-चप्पल की माला ट्रक एवं डंपर चालकों को पहनने के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। मामले को लेकर भेरूंदा थाना प्रभारी जगदीश सिंह सिद्धू ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। हालांकि, इसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। खबर मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची थी मगर मालाएं पहनाने वाले लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले की तहकीकात की जा रही है।
मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों के सिलसिले में नए दंड कानून के प्रावधान के विरुद्ध पिछले दिनों देशभर में प्रदर्शन हुआ। दरअसल, भारतीय दंड संहिता (IPS) की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (BNS) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क हादसे की वजह बनने वाले तथा पुलिस या प्रशासन के किसी भी अफसर को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 वर्षों तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। प्रर्दशनकारी वाहन चालकों ने बताया कि नए कानून के अनुसार ‘हिट-एंड-रन’ मामलों में 10 साल की जेल की सजा तथा 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो बहुत सख्त है।
Jan 10 2024, 14:19