75% आरक्षण के कानून पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार, जदयू नेता व बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना
डेस्क : बिहार में 75 प्रतिशत आरक्षण के कानून पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर बनाए गए अधिनियम पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को 12 जनवरी तक नए आरक्षण प्रावधानों पर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। वहीं, इस कानून पर रोक लगाने के अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया।
इधर कोर्ट के इनकार के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार के विरोधियों की एक और साजिश नाकाम हुई। जातीय गणना के आधार पर दलित एवं पिछड़े-अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की सीमा पिछले विधानसभा सत्र में कानून बनाकर बढ़ाई गई। इसे चुनौती दी गई पर उच्च न्यायालय ने भी इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
मंत्री ने आगे कहा है कि कुछ लोग जो सरकार के साथ इन वर्गों के हितों के भी विरोधी हैं, शुरू से ही इसके विरुद्ध साजिश में लगे रहे हैं। भाजपा के एक बड़े नेता ने घोषणा की थी कि इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जायगी और तत्काल इसे चुनौती दी गई। परन्तु, इन सभी लोगों का षड्यंत्र असफल हो गया, जब उच्च न्यायालय ने इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि कानून के पूर्ण विश्लेषण एवं पक्ष-विपक्ष की बात सुने बिना इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाना उचित नहीं है। श्री चौधरी ने कहा कि लगता है आने वाले समय में और लोग भी बेनकाब होंगे जो पर्दे के पीछे से गरीबों की हकमारी में लगे रहते हैं।
Dec 02 2023, 09:44