राजधानी पटना के खासमहल निवासियों के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी जमीन से बेदखल करने के आदेश पर लगाई रोक
डेस्क : राजधानी पटना के खासमहल निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। पटना हाईकोर्ट ने खासमहल की जमीन से बेदखल करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने अर्जी को विस्तृत सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया। साथ ही पटना डीएम को अपने स्तर से जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने पटना डीएम की ओर से 17 अक्टूबर को और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपसचिव की ओर से 4 अक्टूबर को लीज रद्द करने के संबंध में जारी आदेश पर भी रोक लगा दी है।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र किशोर ने कोर्ट को बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उपसचिव ने गत 4 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर कदमकुआं खासमहल जमीन की लीज रद्द कर पुनर्ग्रहण करने का आदेश दिया है। उनका कहना था कि लीजधारी के पुत्रों ने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर उसे बेचने एवं खरीदार द्वारा उस जमीन पर चार मंजिला मकान का निर्माण करने और एक दुकान बना लेने के आरोप में खासमहल की जमीन के लीज को रद्द कर दिया गया था। वहीं लीजधारी की ओर से दायर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि खासमहल लीज को रद्द करने का अधिकार अफसरों को नहीं है। लीज को रद्द करने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट में केस दायर कर कोर्ट के आदेश से ही रद्द हो सकता है। कोर्ट ने आवेदक की दलील को मंजूर करते हुए लीज रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी।
Nov 30 2023, 19:43