MP-MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, हाइई कोर्ट मॉनिटरिंग करें, ट्रायल के लिए गठित की जाए स्पेशल बेंच
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सुप्रीम कोर्ट ने एमपी/एमएलए के खिलाफ मामलों के शीघ्र निपटाने से जुड़ी याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है।कोर्ट ने एमपी/ एमएलए के खिलाफ आपराधिक मामलों पर दिशा-निर्देश जारी करते हुए हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे मामलों पर स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई करें, जिला जज स्पेशल कोर्ट के ट्रायल की निगरानी करें. हाईकोर्ट समय समय पर ट्रायल की रिपोर्ट मांगे। साथ ही सांसदों/विधायकों पर ट्रायल के लिए और स्पेशल कोर्ट हों।
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के अनुरोध वाली अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट और निचली अदालतों को कई निर्देश जारी किए।शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके लिए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निचली अदालतों को एक समान दिशा-निर्देश देना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में कहा गया है कि हाईकोर्ट कानून निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता या तो मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके (मुख्य न्यायाधीश के) द्वारा नामित पीठ द्वारा की जाएगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन सभी राज्यों में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट बनाने का आदेश दिया था जहां पर इन लोक प्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 65 से अधिक मामले लंबित थे। कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 12 राज्यों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 02 और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल) में 01-01 विशेष न्यायालय की स्थापना की। सुप्रीम कोर्ट में बीते दिनों कई याचिकाएं दाखिल की गईं थी जिनमें कहा गया था कि इन अदालतों में तेजी के साथ मामले की सुनवाई नहीं की जा रही है।
कोर्ट ने कहा कि हम विशेष अदालतों में प्रत्येक मामले की निगरानी नहीं कर सकते। मौत की सजा के आरोपों का सामना कर रहे सांसद/ विधायकों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गाइडलाइन बनाना हर राज्य के लिए बनाना संभव नहीं, हर राज्य में परिस्थितियां अलग अलग हैं। ये हम हाईकोर्ट पर छोड़ते हैं कि एमपी/एमएलए कोर्ट मॉनिटरिंग करें।
सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को सुनते हुए कहा कि जितने भी लंबित मामले हैं उनके बारे में पता किया जाए कि आखिर वो क्यों लंबित हैं, उनके निस्तारण में क्यों तेजी नहीं आ रही हैय़ जांच में कहां रुकावट है और उसको दूर करने के लिए अदालत अपने स्तर पर क्या कदम उठा सकती है जिससे मामलों का जल्द निपटान हो सके।
Nov 09 2023, 18:51