हत्याकांड में शामिल आरोपितों को आजीवन सश्रम कारावास
जहानाबाद - अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने इंद्रदेव शर्मा हत्याकांड मामले में आरोपित राजेंद्र शर्मा, उसके पुत्र गोविंद कुमार, एवं पत्नी सुभाष देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास,एवं दो दो हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड न देने पर तीनों अभियुक्तों को तीन महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि ग्राम शरावती रामपुर चौरम थाना जिला अरवल क्षेत्र निवासी रविशंकर कुमार ने रामपुर चौरम थाना में प्राथमिकी 31/20 दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि 2 जून 2020 को संध्या में गांव के ही रहने वाले अभियुक्तों से मामूली विवाद को लेकर इंद्रदेव शर्मा का झगड़ा हुआ था!
इसी विवाद को लेकर राजेंद्र शर्मा,सुभाष देवी एवं गोविंद कुमार अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी डंडा एवं लोहे के रड से चंद्रदेव शर्मा के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर अधमरा कर दिया था, बीच-बचाव करने आए इंद्रदेव शर्मा के दोनों पुत्रों को भी मारपीट कर जख्मी कर दिया था और मौके से फरार हो गया था।
आनन-फानन में जख़्मी को सदर अस्पताल जहानाबाद से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया जहां इलाज के दौरान इंद्रदेव शर्मा की मृत्यु हो गई थी। सूचक के द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया था।
बताते चलें कि अभियोजन की ओर से कुल ग्यारह गवाहों की गवाही कराई गई। जहां न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए तीनो अभियुक्तों को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Jul 25 2023, 20:46