दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को भेजा नोटिस, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर मांगा जवाब
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।
मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को सीबीआई जज एम.के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। अदालत ने कहा था कि पहली नजर में आपराधिक साजिश के मनीष सिसोदिया लगते हैं. इस समय उनकी रिहाई से जारी जांच प्रभावित हो सकता है। मनीष सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाई। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के कोर्ट के इस रुख के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत देने की मांग की थी।
मनीष सिसोदिया के खिलाफ कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। दोनों ही मामलों में सिसोदिया न्यायिक हिरासत में हैं। सिसोदिया 26 फरवरी से गिरफ्तार हैं।
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की ईडी द्वारा जांच किए जा रहे धन शोधन मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Apr 06 2023, 16:21