बाजार नियामक SEBI ने शेयर बाजार में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों से कहा- मीडिया में खबर आने पर कंपनी को 12 घंटे में बताना होगा सच
बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में सूचीबद्ध् शीर्ष 100 कंपनियों से कहा है कि अगर उनसे जुड़ी कोई खबर बाजार में चल रही है तो उसकी पुष्टि या खंडन 12 घंटे के अंदर स्टाक एक्सचेंज पर करना होगा। बताया गया कि ये आदेश बाजार में ज्यादा पारदर्शिता लाने व समयसीमा के भीतर किसी भी घटना के डिस्क्लोजर को सामने लाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
100 कंपनियों पर अक्टूबर से लागू होगा नियम
सेबी के निदेशक मंडल ने बैठक की, जिसमें कहा गया कि शेयर बाजार में पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 100 कंपनियों पर ये नियम एक अक्टूबर 2023 से लागू होगा। वहीं, एक अप्रैल 2024 से शीर्ष 250 कंपनियों पर ये नियम लागू होगा।
30 मिनट के भीतर लानी होगी जानकारी सामने
सेबी ने ये भी कहा है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के 30 मिनट के भीतर बोर्ड मीटिंग में हुई किसी भी चर्चा या डिस्क्लोजर को एक्सचेंजों के सामने लेकर आना होगा।
दरअसल, बाजार में जब भी किसी सूचीबद्ध् कंपनी को लेकर कोई खबर सामने आती है तो कंपनी की ओर से इस पर सफाई देने में एक से दो दिन तक समय लग जाता है और इस दौरान स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।
अदाणी मुद्दे पर माधवी पुरी ने नहीं की टिप्पणी
सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने बुधवार को अदाणी मुद्दे पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह मामला अभी अदालत में है।
उन्होंने सेबी के निदेशक मंडल की बैठक के बाद कहा, 'हम नीति के तहत किसी इकाई विशेष पर टिप्पणी नहीं करते। इसके अलावा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।'
निदेशक मंडल के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
सेबी ने बुधवार को बाजार व्यवस्था तथा कंपनी संचालन को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसमें लोगों के सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में स्थायी रूप से बने होने के चलन को समाप्त करना तथा शेयर ब्रोकरों की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने को लेकर नियम शामिल हैं।
नियामक ने निजी इक्विटी कोष को म्यूचुअल फंड का प्रायोजक बनने की नियामकीय रूपरेखा को भी मंजूरी दी।
शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से बचेंगे पैसे
सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) के बारे में जानकारी देने को लेकर नियामकीय व्यवस्था को भी मंजूरी दी।
सेबी आइपीओ के लिए राशि बैंक खाते में 'ब्लॉक' करने की व्यवस्था अब बाजार में पहले से उपलब्ध शेयर की खरीद-बिक्री में भी लागू करेगा। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को शेयर ब्रोकरों के दुरुपयोग से सुरक्षित रखना है।
एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाक्ड एमाउंट की मिलेगी सुविधा
सेबी के निदेशक मंडल ने बुधवार को हुई बैठक में शेयर बाजार में उपलब्ध शेयरों की खरीद-बिक्री को लेकर निवेशकों के लिए खाते में 'ब्लॉक' राशि के साथ आवेदन (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाक्ड एमाउंट) की सुविधा शुरू करने का निर्णय किया।
Mar 30 2023, 18:13