माघ मेला–2026 के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को सकुशल एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु ब्रीफिंग आयोजित
संजय द्विवेदी प्रयागराज।माघ मेला–2026 के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को सकुशल सुरक्षित एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से रिज़र्व पुलिस लाइन्स माघ मेला स्थित तीर्थराज सभागार में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल एवं पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज जोगेद्र कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में विभिन्न जनपदो से आए अधिकारियो कर्मचारियो तथा मेला ड्यूटी में नियुक्त पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियो कर्मचारियो की ब्रीफिंग आयोजित की गई।ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियो द्वारा निम्नलिखित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए—मेला क्षेत्र में आने वाले सभी श्रद्धालुओ स्नानार्थियो के साथ सभ्य शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार किया जाए।किसी भी स्तर पर दुर्व्यवहार कदापि न हो।सभी अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने-अपने ड्यूटी स्थलों पर पहुंचकर अधीनस्थ कर्मियो से समन्वय स्थापित करे तथा ड्यूटी से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ले।सभी अधिकारी कर्मचारी अच्छे टर्न-आउट उत्साह एवं सेवाभाव के साथ सतर्कता पूर्वक ड्यूटी संपादित करें तथा भीड़ नियंत्रण हेतु सीटी का नियमित प्रयोग करे।जिन स्नान घाटो पर कटान अथवा अन्य जोखिम है वहां श्रद्धालुओ को जाने से रोका जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि स्नान केवल निर्धारित स्नान घाटों पर ही हो।स्नान उपरान्त श्रद्धालुओ को घाटों पर रुकने न दिया जाए जिससे अनावश्यक भीड़ एकत्र न हो और आने वाले स्नानार्थी सुविधापूर्वक स्नान कर सके।सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रो में तैनात कर्मचारियो को ड्यूटी के सम्बन्ध में विधिवत ब्रीफ करे ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे।मेला क्षेत्र में पांटून पुलो एवं आवागमन मार्गो पर नियमानुसार ही आवागमन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्थान पर भीड़ को ठहरने न दिया जाए।माघ मेला क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सभी थाना प्रभारी मुख्य स्नान घाटों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लाउड हेलर सीटी का प्रयोग सुनिश्चित करे।श्रद्धालुओ स्नानार्थियो को अपने वाहन निर्धारित पार्किग स्थलों पर ही पार्क करने के लिए प्रेरित किया जाए।मेला क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियो वाहनो एवं लावारिस वस्तुओ पर विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाए।सभी नौ-संचालको को यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए कि नावो में क्षमता से अधिक व्यक्ति न बैठाए जाएं तथा नाव पर सवार प्रत्येक व्यक्ति को लाइफ सेविग जैकेट पहनाई जाए।उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी घाटो के आसपास 100 मीटर की परिधि के भीतर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पूर्णतःवर्जित है। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।इस अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त डॉ.अजय पाल शर्मा जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा मेलाधिकारी ऋषि राज पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज कुमार पाण्डेय सहित पुलिस एवं प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।















2 hours and 34 min ago
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