थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-417/2025 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्तगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह को कटरा भोगचन्द मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 16.11.2025 को वादी सुनरा देवी पत्नी छोटेलाल नि0 ग्राम नरेन्द्रपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि गाँव के ही विपक्षीगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह वादिनी के पुत्र द्वारा स्ट्रीट लाइट जला देने की बात पर गाली गलौज देने लगे जिसपर वादिनी के ससुर जगदम्बा प्रसाद पुत्र गजराज उम्र करीब 70 वर्ष ने उन्हें गाली गलौज देने से मना किया तो दोनो विपक्षियों ने उनके ससुर को ईंट व डण्डों से मारा पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इलाज हेतु उन्हे अयोध्या मेडिकल कॉलेज लेकर गये जहाँ पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज 18.11.25 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह को कटरा भोगचन्द मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय रवाना किया गया।











Nov 19 2025, 11:59
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