अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, एसबीआई के 'फ्रॉड' घोषित किए जाने के बाद कार्रवाई
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी से जुड़े अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दिल्ली और मुंबई में की गई है। ईडी ने ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर की है। सूत्रों के अनुसार ईडी 35 जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है। यह छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल डी अंबानी को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत किए जाने के कुछ ही दिनों बाद की गई है।
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सार्वजनिक धन की हेराफेरी के सबूत मिले
ईडी की कार्रवाई राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), बैंक ऑफ बड़ौदा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज दो एफआईआर सहित कई नियामक और वित्तीय निकायों से प्राप्त इनपुट पर आधारित है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल अंबानी समूह से जुड़े वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों के यहां भी तलाशी ली जा रही है। ईडी का दावा है कि उसे सार्वजनिक धन की हेराफेरी की एक सुनियोजित योजना के सबूत मिले हैं। जांच से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों सहित कई संस्थाओं को गुमराह किया गया या उनके साथ धोखाधड़ी की गई।
यस बैंक के साथ अवैध लेन-देन
बताया जा रहा है कि 2017 और 2019 के बीच, यस बैंक ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह की RAAGA कंपनियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का ऋण दिया। ईडी का दावा है कि उसने एक अवैध लेन-देन व्यवस्था का पता लगाया है जिसमें यस बैंक के प्रमोटरों ने कथित तौर पर लोन एक्सेप्ट करने से ठीक पहले अपनी निजी कंपनियों से पेमेंट लिया था।
एसबीआई ने हाल में घोषित किया था फ्रॉड
ये कार्रवाई तब हुई, जब कुछ ही दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी RCom को ‘फ्रॉड’ घोषित किया। एसबीआई ने 23 जून 2025 को RCom के लोन अकाउंट को फ्रॉड कैटेगरी में डाला और इसकी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को 24 जून 2025 को दी।
एसबीआई का कहना है कि RCom ने बैंक से लिए गए 31,580 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया। इसमें से करीब 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन चुकाने में खर्च किए। 12,692 करोड़ रुपए रिलायंस ग्रुप की दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किए। यह नियमों के खिलाफ था।
एसबीआई ने ये भी कहा कि वो इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, अनिल अंबानी के खिलाफ पर्सनल इन्सॉल्वेंसी (दिवालियापन) की कार्रवाई भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), मुंबई में चल रही है।
Jul 24 2025, 12:27