दलित महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास व दलित उत्पीड़न के मामले मे आजीवन कारावास
फर्रुखाबाद lअपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष एस सी एस टी न्यायाधीश अभिनीतिम उपाध्याय ने दलित महिला के साथ गलत काम करने के प्रयास के मामले में देवरूप गंगवार पुत्र स्व दीनदयाल उर्फ पहलवान निवासी ग्राम सैंथरा कायमगंज को आजीवन कारावास व 150000 जुर्माना भी लगाया गया।गत दो वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के एक ग्राम के युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि तीन अगस्त 2023 को दिन गुरुवार समय लगभग साढ़े नौ बजे मेरी पुत्री अपने घर से शौचक्रिया के लिए खेत पर गई थी तभी देवरूप गंगवार ने उसे खींचकर आम के बाग में ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा जबकि पुत्री मानसिक रूपसे पीड़ित है।
वहां पर मौजूद अज्ञात लोगों ने इस घटना की वीडियो बना ली पुत्री ने घर आकर घटना बताई तब से वह रो रही है ,पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ने देवरूप गंगवार को आजीवन कारावास और 1,50000 का जुर्माना भी लगाया।








Jun 15 2025, 15:29
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