मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई गई रोक
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहने वाले बयान को लेकर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने यह केस दर्ज करवाया था।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राहुल की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अगले आदेश तक मुकदमे की आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी। राहुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि कई फैसले हैं, जो कहते हैं कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कर सकता है। मानहानि की शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी की ओर से दायर नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए।
2018 में कांग्रेस अधिवेशन में भाषण देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी इस तरह की पार्टी है कि उसके कार्यकर्ता हत्यारे को भी अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं। इससे आहत हो कर रांची के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने शहर की कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया था। राहुल ने मुकदमा खत्म करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लेकिन पिछले साल फरवरी में दिए आदेश में हाई कोर्ट ने केस को निरस्त करने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की पैरवी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ने जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच से कहा कि शिकायतकर्ता मामले में सीधे प्रभावित नहीं है। ऐसे में यह केस नहीं चल सकता। जजों ने इस पर शिकायकर्ता नवीन झा से जवाब मांगते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। तब तक निचली अदालत की कार्रवाई स्थगित रहेगी।
Jan 20 2025, 15:21