अमेठी के दोहरे हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद,तीन आरोपियों की हो चुकी है मौत, 18 साल पहले की है घटना
पीपरपुर थानाक्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों की हत्या के मामले में एडीजे एकता वर्मा ने दोषी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय 9 अगस्त को दोषी ठहराए जाने के बाद किया गया। घटना की एफआईआर 6 फरवरी 2006 को जहूर अली ने पीपरपुर थाने में दर्ज कराई थी।
एफआईआर के अनुसार, उनका भाई जौहर अली और भतीजा नन्हे शाम लगभग छह बजे अयोध्या नगर बाजार से घर लौट रहे थे। जब वे मौर्य भट्ठा के पास पहुंचे, तो गांव के नन्हू पाल, उदयराज, लेदई और बाबूलाल ने लाठी, फरसा, कुदाल और फावड़ा से उन पर हमला कर दिया।
हमले के दौरान बचाने आए असगर अली और उनकी पत्नी पर भी हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां असगर की मौत हो गई और जौहर अली की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विवेचना के दौरान उदयराज को छोड़कर अन्य आरोपियों की मौत हो गई। अभियोजन ने नौ गवाहों की गवाही पेश की, जबकि एक गवाह कोर्ट के आदेश पर और दो गवाहों को बचाव पक्ष ने पेश किया।
मामले के पीछे पुरानी रंजिश बताई गई है। बताया गया कि 15-16 साल पहले बुद्धू के पिता मंगरू की हत्या असगर और जौहर समेत अन्य लोगों ने की थी, जिसमें उन्हें सजा हुई थी और अर्थदंड जमा कर छूट गए थे। जज ने उदयराज को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी को जेल भेज दिया गया है।
Aug 22 2024, 18:17