एनडीपीएस एक्ट में सात साल की सजा,20 हजार जुर्माना
फरुर्खाबाद । पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर अभियुक्तों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने के लिए निर्देशित किया गया है।
अभियुक्त मनोज पुत्र सोनेलाल निवासी काकन नगला थाना कायमगंज का मुकदमा एन डी पी एस एक्ट के तहत सदर कोतवाली में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना करअभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24 जून 2024 को न्यायालय एन०डी०पी०एस० एक्ट कोर्ट द्वारा अभियुक्त को दोषसिध्द कर 07 माह का कठोर कारावास व 20,000/रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।






Jun 24 2024, 19:09
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