जिला निर्वाचन अधिकारी नितीश कुमार ने दिया निर्देश
अयोध्या।जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नितीश कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 78 के क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप पर रखा जाना है एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिन से 30 दिन के अन्दर अपना लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना है जिसमें असफल होने की दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 10 (क) के अधीन कार्यवाही व दण्ड की व्यवस्था प्राविधानित है।
इस क्रम में आप अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित प्रारूप व विहित प्रक्रिया के अधीन दिनांक 05 जुलाई 2024 तक अनिवार्य रूप से दाखिल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में प्रक्रियात्मक सुगमता हेतु दिनांक 24 जून 2024 को प्रातः 12 बजे से जिला पंचायत भवन, सिविल लाइन फैजाबाद के अटल बिहारी बाजपेयी सभागार में एक दिवसीय फैसिलिटेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्याशी स्वयं/अधिकृत एजेंट के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने का कष्ट करें, जिससे आयोग के निर्देश के अनुपालन मे निर्धारित प्रक्रियानुसार सुगमता पूर्वक लेखा दाखिल हो सके।
उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा में इंगित की गयी विसंगतियों/कमियों एवं किन्हीं मदों में कम करके बतायी गयी धनराशि की स्थिति में इसके समाधान के लिए एक अवसर के रूप में दिनांक 30 जून 2024 को जिला पंचायत भवन, सिविल लाइन फैजाबाद के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में लेखा समाधान बैठक सुनिश्चित किया गया है। उक्त बैठक में प्रत्याशी अपने अधिकृत एजेंट के साथ प्रतिभाग सुनिश्चित करते हुए अपने निर्वाचन व्यय लेखा सम्बन्धी विवादित मदों (यदि कोई हो) का लेखा समाधान कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें साथ ही प्रत्याशी स्वयं हस्ताक्षरित शपथ-पत्र भी जमा करें। लेखा समाधान बैठक के उपरान्त भी व्यय लेखा के सम्बन्ध में समाधान नहीं होने की स्थिति में दिनांक-03 जुलाई 2024 को जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (D.E.M.C.) की बैठक में (आवश्यक होने की दशा में) प्रकरण को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
Jun 23 2024, 20:05