चारधाम यात्रा के मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील पर रोक, ना मानने पर तत्काल दर्ज होगा मुकदमा
चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर परिसर के 50 मीटर के दायरे में वीडियोग्राफी और रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। डीजीपी अभिनव कुमार ने संबंधित जिला पुलिस प्रभारियों को आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के उल्लंघन पर नियमानुसार पुलिस एक्ट और जरूरत पड़ने पर आईपीसी की धाराओं में भी कार्रवाई की जाएगी। यहां कोई किसी धर्म और समूह के बीच शत्रुता फैलाने का काम करता है तो उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इन दिनों चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर के आसपास वीडियोग्राफी और रील बनाने वालों के कारण अव्यवस्थाएं भी बन रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने मंदिर परिसर की निश्चित परिधि में रील और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। शनिवार को डीजीपी ने सभी एसपी और एसएसपी को आदेश जारी किए हैं।
कहा, इनका उल्लंघन उपद्रव की श्रेणी में आएगा। इसके लिए पुलिस एक्ट की धारा 81 में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस एक्ट 83 और आईपीसी की धारा 296 यानी धार्मिक स्थल पर अशांति फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रभारियों से इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं।





दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है।मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस ने अब इस फोन को एक्सपर्ट के पास भेजा है, ताकि इसमें मौजूद डाटा के बारे में पता चलाया जा सके। पुलिस ने ये भी बताया है कि सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। घटना के समय का सीसीटीवी ब्लैंक शो हो रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी विभव कुमार पर पुलिस आईपीसी की धारा 201 यानी सबूतों को नष्ट करने की धारा भी लगा सकती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि विभव कुमार ने जानबूझकर अपना IPhone फॉर्मेट किया है। पुलिस सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर का रिकॉर्ड मुहैया कराने के लिए लगातार एजेंसी के संपर्क में है। पुलिस मामले में और लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पैन ड्राइव में उपलब्ध कराई गई वारदात के वक्त की सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक मिली हैं। विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस मुंबई भी जा सकती है, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन मुंबई में ही मिली थी। यह सब जानकारियां दिल्ली पुलिस ने बीते दिन विभव कुमार को कोर्ट में पेश करते समय दायर किए रिमांड पेपर में दीं, जिनके आधार पर ही पुलिस को विभव कुमार का 5 दिन की कस्टडी मिली। इससे पहले की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने शनिवार रात दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज ‘गायब’ कर दिया गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मालीवाल से 13 मई को कथित तौर पर मारपीट की गई थी। पुलिस केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में मुख्यमंत्री आवास से ले गई थी और बाद में गिरफ्तार कर लिया था।



May 19 2024, 18:03
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