चारधाम यात्रा 2024 में 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों पर प्रतिबंध, अब नहीं लागू होगा 177 व्हीलबेस का नियम, जानिए क्या किए गए प्रावधान
चार धाम यात्रा में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत सरकार ने 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा चार धाम यात्रा में संचालित होने वाली बसों पर 177 व्हीलबेस का नियम भी लागू नहीं होगा।
सरकार ने डेढ़ माह पूर्व ही पर्वतीय मार्गों पर अधिकतम 166 व्हीलबेस को बढ़ाकर 177 कर दिया था। इसके बाद पर्वतीय मार्गों पर बड़ी बसों के संचालन को ग्रीन सिगनल मिल गया था, जिसका स्थानीय व चार धाम यात्रा के परिवहन कारोबारी विरोध कर रहे थे।
परिवहन विभाग ने कारोबारियों की मांग के अनुसार चार धाम यात्रा में केवल 166 व्हीलबेस की बसों के संचालन की ही अनुमति दी है। निर्धारित व्हीलबेस से 60 प्रतिशत रियर ओवरहैंग यानी बस का पिछला हिस्सा 60 प्रतिशत अधिक होने पर भी उसका संचालन किया जा सकेगा।
पर्वतीय मार्गों की दशा सुधरने और चौड़ीकरण के बाद गत 14 मार्च को राज्य परिवहन प्राधिकरण ने पर्वतीय मार्गों पर बसों का व्हीलबेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी थी। इस आदेश के क्रम में पर्वतीय मार्गों पर बस का रियर ओवरहैंग व्हीलबेस के 50 प्रतिशत तक होने की छूट दी गई थी।
चार धाम यात्रा के संयुक्त रोटेशन व परिवहन कारोबारी इसका विरोध कर रहे थे। उनका आरोप था कि सरकार ने यह कदम दूसरे राज्यों की बसों को लाभ पहुंचाने के लिए किया है। गुरुवार को यात्रा के नोडल अधिकारी/आरटीओ सुनील शर्मा ने 177 व्हीलबेस की बस व 10 वर्ष से अधिक पुरानी बसों के चार धाम यात्रा में संचालन पर रोक लगाने के आदेश कर दिए।
यह भी आदेश है कि चार धाम यात्रा में जो बसें बाहर से मंगाई जाएंगी, उन्हें न्यूनतम तीन ट्रिप अवश्य दिए जाएंगे। यात्रा में आवश्यकता पड़ने पर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली से भी बसें मंगाई जाएंगी। संबंधित क्षेत्र से सटे उत्तराखंड के एआरटीओ को बसों की अग्रिम सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
यह होता है व्हीलबेस
किसी का बस का व्हीलबेस उसके दोनों टायर (अगले-पिछले) के मध्य की दूरी होती है। यानी अगर किसी बस के दोनों टायरों के सेंटर प्वाइंट (एक्सल) की दूरी 15 फीट है तो यही बस का व्हीलबेस होगा।
इसी क्रम में फ्रंट ओवरहैंग अगले टायर के एक्सल से आगे निकले हुए बस की बाडी के हिस्से को कहते हैं, जबकि रियर ओवरहैंग पिछले टायर के एक्सल से पीछे की तरफ निकले हुए हिस्से को कहते हैं।






आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी जीत के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचार के दौरान 'मोदी की गारंटी' के बारे में देश की जनता को बता रहे हैं। पीएम मोदी लगातार चुनावी मंचों से कह रहे कि पिछले 10 साल में जो काम हुए वह तो केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। ऐसे में लोगों के मन में सावल उठ रहे हैं कि अगर पिछले 10 सालों में हुआ काम बीजेपी सरकार का ट्रेलर है, तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। ऐसे में बीजेपी ने अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में जो वादा किया है, उसे मोदी सरकार के अगले 5 साल का पिक्चर माना जा रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र में अब लोगों से वादा किया गया है कि अगर मोदी सरकार को जनता तीसरे कार्यकाल के लिए चुनती है तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र ट्रांसजेंडर को भी आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर मिलेगा। *मोदी सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र* मोदी सरकार के दौरान 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु श्रीराम लौटे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन पूरी दुनिया ने इसे सेलिब्रेट किया। मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया गया और आतंकी हमले के खिलाफ 2016 और 2019 में देश की सीमा से बाहर जाकर भारतीय सेना के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे वीरता पूर्ण कारनामे किए। भाजपा दावा करती रही है कि पीएम मोदी की सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का यह नतीजा रहा है। *मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेज करने का वादा* मोदी सरकार की तरफ से देशभर में कोविड के काल से ही 80 करोड़ भारतीयों को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज दिया जा रहा है। साल 2020 से ही सरकार ने सबके लिए अन्न की सोच के साथ इसे शुरू किया था। वहीं, घोषणा पत्र में भाजपा का वादा है कि गरीब की थाली में अनाज हो इसके लिए अगले 5 साल तक पीएम गरीब कल्याण योजना का और विस्तार किया जाएगा। मोदी सरकार के 10 सालों में देश के 20 शहरों में मेट्रो कनेक्टिविटी और इसका विस्तार किया गया। सरकार की योजना है कि मेट्रो नेटवर्क का विस्तार और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का वादा मोदी सरकार ने अपने दस साल के कार्यकाल में 15 एम्स की स्थापना की और अब इसके और विस्तार के साथ इसके मजबूत ढांचे की रूपरेखा आगे के लिए तैयार की गई है। पिछले 10 सालों में भारत मोबाइल के उत्पादन में दुनिया के दूसरे नंबर के देश में शुमार हो गया है। अब भाजपा के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि भारत को 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य है। भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य देश भर में मोटे अनाज को लेकर एक तरह की क्रांति का संचार मोदी सरकार में किया गया और 2023 में भारत ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्लेट्स समारोह का प्रतिनिधित्व किया। अब सरकार का अगले पांच साल में भारत को विश्व के न्यूट्री हब के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। मोदी सरकार ने नवंबर के महीने को जनजातीय गर्व दिवस के रूप में घोषित किया। वहीं, 2025 को जनजातीय गर्व वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। देशभर में पिछले 10 सालों में 31,000 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि अगले पांच साल में हर वर्ष 5,000 किमी प्रति वर्ष के हिसाब से रेलवे ट्र्रैक बिछाए जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों की 100% क्रॉस-चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा।लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग जारी है और इसी बीच आज ही सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से यह तय कर देगा कि क्या चार जून को जब लोकसभा चुनाव की गिनती होगी तो उस दौरान ईवीएम के वोटों से वीवीपैट की पर्चियों का मिलान होगा या नहीं। बता दें कि कई संगठनों ने याचिका दाखिल करके ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की मांग की है। इस मामले में 24 अप्रैल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज यानी शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता भी शामिल है। इससे पहले अदालत ने बुधवार को ईवीएम के कामकाज से संबंधित कुछ तकनीकी पहलुओं को स्पष्ट करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी को बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टता दिए जाने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब ईवीएम वोटों की वीवीपैट पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनावी प्रक्रिया में शुचिता होनी चाहिए। बुधवार को फैसला सुरक्षित रखते हुए शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि वह चुनाव को नियंत्रित नहीं कर सकता, न ही एक सांविधानिक निकाय के लिए नियंत्रक अथॉरिटी के रूप में कार्य कर सकता है। गलत काम करने वाले के खिलाफ कानून के तहत नतीजे भुगतने के प्रावधान हैं। कोर्ट सिर्फ संदेह के आधार पर परमादेश नहीं दे सकता। अदालत ने कहा कि वह मतदान मशीनों के फायदों पर संदेह करने वालों और मतपत्रों पर वापस जाने की वकालत करने वालों की विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकती।
Apr 26 2024, 15:08
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
6.1k