मतदान के प्रति उदासीनता, को दूर करने, तथा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले के प्रभारी संग की बैठक
सरायकेला : शहरी क्षेत्रों में मतदान के प्रति उदासीनता,निम्न मतदान प्रतिशत की प्रवृति के निराकरण और मतदान प्रतिशत में वृद्धि के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख में वर्णित सवैतनिक अवकाश के प्रावधान के विषय में जानकारी देने हेतु आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
झारखण्ड के द्वारा सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की ।
सराइकेला खरसावां जिले से उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, प्रशासक, नगर निगम, आदित्यपुर, उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में गठित मतदाता जागरूकता समूहों के नोडल अधिकारी जुड़े थे।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख के माध्यम से किसी भी व्यवसायिक उद्यम, कारखाने, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और मतदान के लिए योग्य व्यक्ति को मतदान दिवस पर एक दिन के सवैतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।
लोक उपक्रमों, रेलवे,निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों एवं इकाइयों में नियोजित कर्मियों को मतदान पंजीकरण, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने, मतदान तिथि को सवैतनिक अवकाश के प्रावधान के बारे में जागरूकता के प्रसार और मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उक्त संस्थानों में गठित मतदाता जागरूकता समूहों के साथ बैठक करने का निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय द्वारा दिया गया।
शहरी क्षेत्रों और औद्योगिक इकाइयों में नियोजित कामगारों के मध्य मतदान के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु वोटर अवेयरनेस फोरम एक प्रभावी मंच हैं, जो अपने संस्थान के कर्मियों को वोटर हेल्पलाइन एप एवं वोटर सर्विस पोर्टल डाउनलोड करने, एप के माध्यम से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने, क्विज, गेम्स,विमर्श आदि के माध्यम से मतदाता जागरूकता एवं सवैतनिक अवकाश संबंधी प्रावधानों का प्रचार कर मतदान प्रक्रिया को अधिक समावेशी बना सकते हैं।
मतदान के उपरांत वोटर अवेयरनेस फोरम के सदस्य ग्रुप सेल्फी लेने, मतदान के अनुभवों को साझा करने जैसी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
Mar 21 2024, 12:46