मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर हिन्दू पक्ष को लगा झटका, SC ने आदेश पर रोक लगाते हुए कही ये बात
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगाई है, जिसमें शाही ईदगाह का सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर के नियुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 14 दिसंबर को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी, जिसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोला है, इस केस में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहने वाली है, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष पर प्रश्न उठाते हुए बोला है कि आपकी अर्जी स्पष्ट नहीं है। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफर का केस भी न्यायालय में लंबित है। हमें उस पर भी निर्णय लेना है।
शाही ईदगाह में सर्वे की मांग के लिए भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर ASI सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीच ही है वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बारें में कहा था कि याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता थी।
इसके साथ साथ वहां 'शेषनाग' की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक कहे जाते हैं। उन्होंने जन्म वाली रात भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। अदालत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि मस्जिद के स्तंभों के निचले हिस्से पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। आवेदक ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि कुछ निर्धारित वक़्त अवधि के भीतर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वेक्षण करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट निर्देशों के साथ कमीशन की नियुक्ति की जाने वाली है। वहीं अब ख़बरें है कि मथुरा कृष्णा जन्मभूमि पर 23 जनवरी को अलगी सुनवाई की जाएगी।
Jan 16 2024, 14:04