एकनाथ शिंदे की कुर्सी बचेगी या जाएगी? सीएम समेत 16 विधायकों पर लटकी तलवार, अयोग्यता मामले में फैसला आज
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महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार है तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे दल के 16 विधायकों पर अयोग्यता का खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज सीएम एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत अयोग्यता पर अपना फैसला सुनाएंगे। बता दें, सर्वोच्च अदालत ने 10 जनवरी तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया था।
महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज यानी बुधवार का दिन बेहद अहम है। महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला आने से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार हमारी ही रहेगी।
उद्धव गुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
इस बीच इस मामले को लेकर शिवसेना का उद्धव गुट पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने फैसला सुनाने के लिए निर्धारित 10 जनवरी की समय सीमा से महज तीन दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष और सीएम शिंदे के बीच मुलाकात की निंदा की है और इसको सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाने के लिए प्रतिज्ञा पत्र दाखिल किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2023 को अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी कर दी थी।
कौन हैं वो 16 विधायक?
जिन 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना है, उनमें एकनाथ शिंदे, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार, गोगावाले, संजय शिरसातो, यामिनी जाधव, अनिल बाबरी, तानाजी सावंत, लता सोनवणे, प्रकाश सर्वे, बालाजी किनीकारो, संदीपन भुमरे, बालाजी कल्याणकारी, रमेश बोनारे, चिमनराव पाटिल, संजय रायमुनकरी शामिल हैं।
बता दें कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे समेत कई विधायक बागी हो गए थे। इसके बाद शिवसेना दो फाड़ हो गई थी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महा विकास अघाड़ी की सरकार गिर गई थी, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल थे। विद्रोह के बाद जून 2022 में शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे।
Jan 10 2024, 11:11