अवैध लोडेड पिस्तौल लेकर युवक को घूमना पड़ा मंहगा, भुगतना होगा 3 साल का कठोर कारावास साथ ही ₹8000 अर्थ दंड भी
जहानाबाद: अवैध लोडेड पिस्तौल के साथ पकड़ाए युवक सुधीर यादव के सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरा करने के उपरांत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विकास झा कि अदालत ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम धारा 25 (1-बी) ए के तहत तीन साल का कठोर कारावास भुगतने का फैसला सुनाया।
इतना ही नहीं न्यायालय ने आरोपी को 5000 रुपया अर्थ दंड भी भुगतने का आदेश दिया है। न्यायालय ने आरोपी को शस्त्र अधिनियम की धारा 26(1) के तहत एक साल का कठोर कारावास और ₹3000अर्थदंड भुगतान करने का निर्देश दिया है ।
अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर क्रमशः तीन महीना एवं एक महीना का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उपरोक्त आशय की जानकारी एस डी पी ओ(एस जी)सुनील कुमार सिंह ने दी।उन्होंने बताया की इस मामले में नगर थाना क्षेत्र के अवर निरीक्षक राम अयोध्या दास ने नगर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी सुधीर यादव को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराया था ।
दर्ज प्राथमिकी में सूचक में आरोप लगाया था कि 30 दिसंबर 2002 को 2:00 बजे रात्रि में छापा मारी दल के साथ सघन छापामारी अभियान के दौरान ग्राम रामपुर पहुंचा तो तलाशी के क्रम में सुधीर यादव के पास से कमर में छिपाया एक लोडेड देशी पिस्तौल और उसके पैंट के पॉकेट से 315 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। इस वाद में अभियोजन की ओर से सूचक अनुसंधानकर्ता समय सात लोगों की गवाही कराई गई थी।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Dec 13 2023, 19:33