20 मिलावट कारोबारी के खिलाफ एडीएम ने जुर्माना जमा करने का दिया आदेश
फर्रुखाबाद l अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति के न्यायालय में खाद सुरक्षा की सुनवाई की गई उन्होंने अपने आदेश में
20 वादों पर 1901000 का जुर्माना किया है l
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II/अभिहित अधिकारी सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देशन में एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय के नेतृत्व में पूर्व में चलाये गये अभियानों में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले तथा बिना पंजीकरण प्राप्त किए खाद्य व्यवसाय करने वाले खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अपर जिला अधिकारी न्यायालय में वाद दायर किये गये थे जिनमें से खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरूद्ध अर्थदण्ड किया गया है।
उन्होंने अपने आदेश में राजेन्द्र पाल पुत्र स्व० चन्द्रपाल, के फतेहगढ़ चौराहा स्थित खाद्य प्रतिष्ठान चन्द्रपाल मिष्ठान भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ खोया का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 35000 रूपए जुर्माना किया है
गौरव गुप्ता पुत्र रामप्रताप व फर्म के नामिनी अभिषेक साहू पुत्र राकेश चन्द्र साहू, के विशाल मेगामार्ट बढ़पुर के सामने आवास विकास रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान फ्यूचर रिटेल लि0 ईजीडे स्टोर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 270000 रूपए जुर्माना किया है l
संजय खण्डेलवाल पुत्र विश्वनाथ, के किराना बाजार स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में दिनांक 30.11.2022 को वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 75000 रूपए जुर्माना किया है l
पंकज कुमार चौहान पुत्र वीरेन्द्र सिंह चौहान व फर्म फ्यूचर रिटेल लि0, के बढ़पुर आवास विकास स्थित खाद्य प्रतिष्ठान फ्यूचर रिटेल लि0 से संग्रहीत खाद्य पदार्थ चना दाल का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 270000 रूपए जुर्माना किया है l
सुशील पाण्डेय पुत्र सर्वजीत पाण्डेय व फर्म विशाल मेगा मार्ट प्रा0 लि0, के बढ़पुर आवास विकास, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान एयरप्लाजा रिटेल होल्डिंग प्रा0 लि0 से संग्रहीत खाद्य पदार्थ काजू पैक्ड का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 270000 रूपए जुर्माना किया है l
नवाज शरीफ मंसूरी पुत्र मोहम्मद मोबीन अंसारी, के पक्का पुल चैराहा़, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान अल सुपर बेकरी से संग्रहीत खाद्य पदार्थ रस्क पैक्ड का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 80000 रूपए जुर्माना किया है l
संजीव कुमार पुत्र स्व० मेवाराम, को लिंजीगंज फाटक के निकट, लिंजीगंज पर बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद् न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 40000 रूपए जुर्माना किया है l
मोहित गुप्ता पुत्र हरिश्चनद्र गुप्ता व हरिश्चन्द्र गुप्ता पुत्र महेश्वर दयाल, के बाजार मण्डी शमसाबाद़, थाना शमसाबाद स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स मोहित एजेन्सीज से संग्रहीत खाद्य पदार्थ काजू पैक्ड का नमूना जाँच में मिथ्याछाप व अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्धन्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 45000 रूपए जुर्माना किया है l
विनय कुमार उर्फ विजय पुत्र विनोद कुमार पाल, के सेन्ट्रल जेल चैराहा फतेहगढ मोटरसाइकिल पर से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय मेंवाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 25000 रूपए जुर्माना किया है l
वरूण वाजपेयी पुत्र दिनेश चन्द्र वाजपेयी व रजत दीक्षित पुत्र राजीव दीक्षित, के बढ़पुर आवास विकास, स्थित खाद्य प्रतिष्ठान बैक बेंचर्स कैफे पर अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थ तैयार करते पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 10000 रूपए जुर्माना किया है l
राजू पुत्र मजीद, के पांचालघाट चैराहा कैन्ट रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ आम व आम को पकाने के लिए साथ में रखा गया केमिकल पाउच में एथलीन राइपेनर का नमूना जाँच में विनियमों का उल्लंघन पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 19000 रूपए जुर्माना किया है l
मिनाज अली पुत्र बन्ने खाँ के मेन रोड न्यू गनीपुर जोगपुर नबावगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ कचरी पापड़ का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 115000 रूपए जुर्माना किया है l
मंगल पुत्र मुन्नालाल, के गंगा गली आजाद नगर कमालगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान से संग्रहीत खाद्य पदार्थ बर्फी का नमूना जाँच में अधोमानक व बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 35000 रूपए जुर्माना किया है l
अहसान अली पुत्र अमीरूद्दीन, के निकट पुलिस चौकी बीबीगंज, थाना मऊदरवाजा पर मोटरसाइकिल से संग्रहीत खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 45000 रूपए जुर्माना किया है l
आशीष कुमार पुत्र मुरारीलाल व हरिशंकर पुत्र मुरारीलाल, के ग्राम अचरिया वाकरपुर तहसील कायमगंज स्थित खोया निर्माण स्थल से संग्रहीत खाद्य पदार्थ खोया़ का नमूना जाँच में अधोमानक पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 45000 रूपए जुर्माना किया है l
विनोद कुमार गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द्र गुप्ता, के बूरा वाली गली स्थित खाद्य प्रतिष्ठान प्रेम नमकीन भण्डार से संग्रहीत खाद्य पदार्थ कुकीज (बाघबान ब्राण्ड) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 35000 रूपए जुर्माना किया है l
रमेश कुमार चैरसिया पुत्र जगदीश चन्द्र चैरसिया व फर्म मेसर्स माहेश्वरी डेयरी प्रोडक्टस, के सुभाष नगर कमालगंज स्थित खाद्य प्रतिष्ठान सोनू मिल्क स्टोर से जीवन आनन्द) का नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर, उपरोक्त खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 80000 रुपए जुर्माना किया है l
इन्द्रभान सिंह पुत्र फतेहसिंह को शमसाबाद रोड मुरैठी बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 25000 रुपया जुर्माना किया है l
गौरव गुप्ता पुत्र श्री रामप्रताप व अभिषेक साहू पुत्र राकेश चन्द्र साहू, के आवास विकास रोड स्थित खाद्य प्रतिष्ठान फ्यूचर रिटेल लि0 ईजीडे स्टोर से नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था l खाद्य कारोबार कर्ता के विरूद्ध न्यायालय मे वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 270000 रुपए किया है l
दीपक कुमार पुत्र जगपाल व जगपाल पुत्र स्व० आशाराम, के तलैया लेन फतेहगढ स्थित खाद्य प्रतिष्ठान मेसर्स माँ वैष्णों मेडिकल एजेन्सीज से संग्रहीत खाद्य पदार्थ नमूना जाँच में मिथ्याछाप पाया गया था व खाद्य कारोबार कर्ता को बिना पंजीकरण के खाद्य व्यापार करते पाये जाने पर खाद्य कारोबार के विरूद्ध न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा 112000 रुपए जुर्माना किया गया है l
Nov 19 2023, 19:45