35 बीज दुकानों पर छापा, एक लाइसेंस निलम्बित, 7 कारण बताओ नोटिस व 15 नमूने लिए गए
फर्रुखाबाद l अपर मुख्य सचिव कृषि द्वारा दिये गये निर्देश पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद के कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मूल्य पर बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जनपद की समस्त तहसीलों में कृषि विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करते हुए छापे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।
सदर तहसील में भूमि संरक्षण अधिकारी एवं जिला आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, कायमगंज तहसील में उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर एवं अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी, अमृतपुर में अपर जिला कृषि अधिकारी एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा छापे की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी।
छापे के दौरान बीज के 15 नमूने ग्रहित किये गये एवं 35 प्रतिष्ठानों पर छापा/निरीक्षण की कार्यवाही की गयी। नमूनों को जाँच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा। परीक्षण परिणाम आने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया कि जाँच के समय समुचित अभिलेख न दिखाने एवं बिना किसी कारण प्रतिष्ठान बंद कर गायब होने के कारण तत्काल प्रभाव से इन विक्रेताओं का लाइसेंस निलम्बित कर दिया गया है l
मै0 अरभ खाद भण्डार जहानगंज निरीक्षण के समय बिना किसी सूचना के दुकान बंद कर गायब मिलने पर निलम्बित
किया l कारण बताओ नोटिस मै0 मोहन खाद एवं बीज भण्डार सलेमपुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस दिया lमै0 शुक्ला बीज भण्डार, सलेमपुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर
कारण बताओ नोटिस दिया l मै० सिटी वीज एजेन्सी, मण्डी रोड सातनपुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण बताओ नोटिस दिया है lमै0 बाबा जी खाद भण्डार जिठौली निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर
कारण बताओ नोटिस । मै0 आनन्द बीज भण्डार, जमापुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण कारण बताओ नोटिस ।
मै0 कुशवाहा बीज भण्डार सलेमपुर निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने के कारण कारण बताओ नोटिस ।
मै0 किसान एजेन्सी सातनपुर मण्डी निरीक्षण के समय अभिलेख अपूर्ण पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया है l
जिला कृषि अधिकारी ने कहा है कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए छापे की कार्यवाही जारी रहेगी, स्टॉक तथा बिक्री रजिस्टर जो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाणित कर विक्रेताओं को दिया जाता है, सभी प्रतिष्ठानों पर रखना अनिवार्य है। समस्त विक्रेता जिन बीज कम्पनियों के बीज बिक्री कर रहे हैं, उसके अथॉरिटी का अंकन लाइसेंस में अवश्य करायें।
Nov 17 2023, 17:21