अरविंद केजरीवाल की पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला
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दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।सुनीता केजरीवाल पर दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के वोटर आई कार्ड रखकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के कथित उल्लंघन का आरोप है।इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुनीता को समन जारी किया था। इसी मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा उन्हें मिले समन पर सोमवार को रोक लगा दी।सुनीता केजरीवाल को 28 अगस्त 2023 को समन जारी किया गया था।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भाजपा नेता हरीश खुराना की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।खुराना ने 2019 में सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि वो दिल्ली के साहिबाबाद (गाजियाबाद निर्वाचन क्षेत्र) और चांदनी चौक की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन है। ट्रायल कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद समन जारी किया था।
न्यायमूर्ति अमित बंसल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुनीता केजरीवाल की याचिका पर राज्य के साथ-साथ शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया है।इसमें सुनीता केजरीवाल से आरोप के संबंध में 18 नवंबर को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। मामले पर अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि तब तक विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।
Nov 06 2023, 15:49