*बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी आरिज की फांसी को आजीवन कारावास में बदला*
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बाटला हाउस मुठभेड़ कांड में साकेत कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए आतंकी आरिज खान की मौत की सजा को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आरिज खान को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने सुनाया। दोषी और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने अगस्त में इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी।दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मोहन चंद शर्मा 19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। मोहन शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में वहां छापा मारा था।ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च, 2021 को खान को दोषी ठहराया और कहा कि यह साबित हुआ है कि उसने और उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाईं। 15 मार्च, 2021 को ट्रायल कोर्ट ने खान को मृत्युदंड की सजा सुनाई और उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को आरिज खान की सजा को लेकर निचली अदालत से सूचना दी गई थी। हाई कोर्ट ने आरिज की सजा-ए-मौत पर कोई फैसला नहीं सुनाया था। अगस्त में फैसला सुरक्षित करने के बाद आज अदालत ने आरिज को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोषी आरिज को सजा-ए-मौत देने से मना कर दिया।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे। ब्लास्ट में 26 लोग मारे गए थे, जबकि 133 घायल हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया था कि बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को 19 सितंबर को सूचना मिली कि इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी जामिया नगर के बाटला हाउस में मौजूद हैं। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। आरिज आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन का मेंबर है।
Oct 12 2023, 15:31