बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्टशीट में लगाए गंभीर आरोप, जानें आरोप पत्र में क्या-क्या
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महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में साफ कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था और सजा दी जा सकती थी।
चार्डशीट में कहा गया-सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में करीब 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर, सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता था। साथ ही उनको यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता था। 13 जून को दाखिल चार्जशीट में इस बात का भी उल्लेख है कि सिंह ने पहलवानों का बार-बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा। पुलिस ने इन्हीं बातों के आधार पर बृजभूषण पर सेक्शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है।
चार्जशीट में कुल 108 लोगों के बयान दर्ज
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट के लिए कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जिन 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी उनके समर्थन में 15 लोगों ने गवाही दी है। इन गवाही देने वालों में महिला पहलवानों के परिवार वाले भी शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह के साथ-साथ सभी गवाहों को समन जारी करने के लिए कहा था। इसी के बाद कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 18 जुलाई को अदालत में पेश होने को कहा है
बृजभूषण सिंह को कोर्ट ने भेजा है समन
7 जुलाई को दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने बीजेपी सांसद बृज भूषण सिंह को देश की प्रमुख महिला पहलवान खिलाड़ियों की तरफ से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में तलब किया था। राउज़ एवेन्यू अदालत की तरफ से जारी समन में उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है। तोमर पर IPC की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी), 354, 354ए, 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है।
पहलवानों के आरोप के बाद जांच कमेटी का किया गया था गठन
आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में बृजभूषण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों ने जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया था। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत दर्जनों पहलवान धरने पर बैठे थे और बृजभूषण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे थे। पहलवानों की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से एमसी मैरीकॉम के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन जनवरी में किया। फरवरी में इसकी सुनवाई हुई। 24 अप्रैल को सरकार ने कमेटी की प्रमुख सिफारिशों के बारे में जानकारी दी, इसमें फेडरेशन की आतंरिक कमियों के बारे में जरूर कहा गया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर चुप्पी साध ली गई।
कार्रवाई नहीं होने से दोबारा धरने पर लौटे थे पहलवान
बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं होने और कमेटी पर सवाल उठाने के बाद पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया 23 अप्रैल को फिर से प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर लौट आए थे। यह प्रदर्शन लगभग 2 महीने तक चला। गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बैठक के बाद उन्होंने पिछले महीने अपना आंदोलन वापस लिया। उन्हें मामले में जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
Jul 11 2023, 12:02