ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आयोग से राहत
संभल/चंदौसी । मोटर साइकिल को लाटरी ड्रा के माध्यम से निकाल कर देने के नाम पर लाखों की धनराशि जमा कराकर वापस ना करने के मामलों मे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने जमा धनराशि ब्याजव एवं क्षिति पूर्ति सहित वापस करने के आदेश दिए हैं
चंदौसी तहसील गांव मझावली निवासीगण सलोनी गुप्ता पुत्री पुनीत गुप्ता, ज्योति पुत्री वीरपाल, मोनिका पुत्री कृष्णपाल, राजीव पुत्र शेर सिंह ने जसवीर पुत्र रामकुमार, जितेंद्र पुत्र रामपाल, सुभाष पुत्र रामसिंह द्वारा संचालित न्यू सैनिक लकी ड्रा नामक योजना मे मासिक रूप से 1200/-और कुल लगभग 30-30 हज़ार रुपए से अधिक की धनराशि जमा करायी थी लकी ड्रा के संचालको द्वारा अवगत कराया गया था कि वे 40 माह तक प्रत्येक माह लकी ड्रा निकालेंगे और ड्रा मे जिसकी मोटर साइकिल पहले निकलेगी उसे भविष्य मे मासिक किस्त नहीं देनी होगी लेकिन कुछ माह लाटरी ड्रा संचालित करने के उपरान्त ड्रा बंद कर दिया गया ।
निवेशकों की धनराशि भी वापस नहीं की जिस पर निवेशकों द्वारा उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया गया और धनराशि वापस कराने की याचना की गयी लेकिन ड्रा संचालको ने जिला उपभोक्ता आयोग मे कोई जवाव नहीं दिया जिस पर उपभोक्ता आयोग ने न्यू सैनिक लकी ड्रा के संचालको को को दिया कि वे सलोनी को 35,100/-, ज्योति को 38,100/-मोनिका को 38,100/-राजीव कुमार को 30,100/-रुपए 7% व्याज के साथ वापस करें साथ ही प्रत्येक को 10-10 हज़ार क्षितिपूर्ति व वाद व्यय भी अदा करें।
वर्जन-
लापरवाही एवं सेवाओं मे कमी के मामले अगर नियत अवधि मे ईमानदारी से तय हो जाये तो उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना स्वाभाविक है वर्तमान मे केंद्र की सख़्ती के कारण उपभोक्ता आयोगों का महत्व बड़ा है
May 23 2023, 15:18