पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन ने एक मामले मे किया अनुपालन, दूसरे मामले मे पुनः गिरफ़्तारी का आदेश
सम्भल । मुरादाबाद-कुछ दिन पूर्व रियल एस्टेट कम्पनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा निवेशक से धन लेकर फ्लैट का आवंटन कर कब्ज़ा नहीं देने ,जमा धनराशि वापस ना करने के मामले मे गैर जमानती वारंट जारी कर चेयरमैन व प्रबंधक की गिरफ़्तारी के आदेश दिए गए थे गिरफ्तारी के भय से पार्श्वनाथ प्रबंधन ने शनिवार,2023 को समस्त बकाया धनराशि जमा करा दी लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अन्य मामले मे पुनः पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड की गिरफ़्तारी के आदेश कर दिए
संभल नगर निवासी राजेश भन्डुला पुत्र अशोक राज भन्डुला ने भी नया मुरादाबाद स्थित आवासीय योजना मे फ्लैट खरीदने हेतु वर्ष 2013 में आवेदन किये था पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा आवंटी के पक्ष मे एक फ्लैट स. T3 304 आवंटित किया और इस रुपए 800,000/-जमा कराएं आवंटी ने फ्लैट पर कब्जे की मांग की तो बताया गया कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा स्वीकृत करने के उपरान्त नई नई शर्तो जैसे रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था करने का प्रतिबन्ध लगा दिया है निर्माण कार्य पूर्ण ना होने के कारण फ्लैट पर कब्ज़ा दिया जाना संभव नहीं है तो आवंटी ने जमा धनराशि वापसी की मांग की लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आवंटी को धनराशि वापस नहीं की जिस पर आवंटी ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया।
जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने 20 अक्टूबर ,2021 को पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड को आदेश दिया कि वे रूपये 8 लाख व उस पर जुलाई 2013 से भुगतान की वास्तविक तिथि तक 9 प्रतिशत व्याज अदा करें व क्षितिपूर्ति हेतु 10 हज़ार व वाद व्यय हेतु 10 हज़ार रुपए भी दो माह के अंदर अदा करें लेकिन रियल एस्टेट कंपनी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जमानती वारंट की भी अनदेखी की गयी जिस पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन के कृत्य को अवमानना बताकर पुनः गिरफ़्तारी की मांग की जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ़्तारी के आदेश पुलिस आयुक्त दिल्ली की गिरफ़्तारी के आदेश को दिए।
May 02 2023, 14:33